कोचिंग सेंटरों के लिए शिक्षा मंत्रालय की गाइडलाइन, 16 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रवेश नहीं, आदेश नहीं मानने पर लगेगा 1 लाख का जुर्माना,

 केंद्र द्वारा जारी कोचिंग सेंटर विनियमन 2024 के लिए प्रस्तावित दिशानिर्देशों में सुझाव दिया गया है कि 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों को कोचिंग सेंटरों में नामांकित नहीं किया जाना चाहिए।
 | 
Education Ministry's guidelines for coaching centres
अब केंद्र सरकार ने निजी कोचिंग सेंटरों की मनमानी पर लगाम लगाने की तैयारी कर ली है। इन नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब कोई भी कहीं भी और कभी भी प्राइवेट कोचिंग सेंटर नहीं खोल सकेगा। इसके लिए सबसे पहले उसे रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इतना ही नहीं, अब 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग सेंटर में पढ़ाई के लिए दाखिला लेने की इजाजत नहीं होगी। कोचिंग सेंटर किसी भी छात्र से मनमानी फीस नहीं वसूल सकेंगे।READ ALSO:-राम मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हुए 'रामलला', देखें राम मंदिर में 'रघुनंदन' की पहली झलक!

 

देशभर में नीट या जेईई की तैयारी कर रहे छात्रों की बढ़ती आत्महत्या के मामलों और देश में बेलगाम कोचिंग सेंटरों की मनमानी को देखते हुए केंद्र ने यह गाइडलाइन दी है। गाइडलाइंस के मुताबिक, आईआईटी जेईई, एमबीबीएस, एनईईटी जैसे प्रोफेशनल कोर्स के लिए कोचिंग सेंटरों के पास फायर और बिल्डिंग सेफ्टी से जुड़ी एनओसी होनी चाहिए। छात्रों को परीक्षा और सफलता के दबाव के कारण होने वाली समस्याओं से उबरने के लिए मनोवैज्ञानिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सहायता भी प्रदान की जानी चाहिए।

 NOTE:-GUIDELINES FOR REGULATION OF COACHING CENTER-PLEASE CLICK HERE

पहले भी जारी की जा चुकी हैं गाइडलाइंस
कोचिंग सेंटरों के पंजीकरण और विनियमन 2024 के लिए दिशानिर्देश पहले ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे जा चुके हैं। कुछ राज्यों में पहले से ही कोचिंग संस्थानों के नियमन से संबंधित कानून हैं, ऊंची फीस वसूलने वाले और जगह-जगह खुल रहे निजी कोचिंग सेंटरों की बढ़ती संख्या और वहां आत्महत्या के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने यह मॉडल गाइडलाइन प्रस्तावित की है।

 


दिशानिर्देशों में कहा गया है कि छात्रों पर कड़ी प्रतिस्पर्धा और शैक्षणिक दबाव को देखते हुए, कोचिंग सेंटरों को बच्चों के कल्याण के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। कोचिंग संस्थान अनुभवी मनोवैज्ञानिकों की मदद से छात्रों को तनाव और अवसाद से बचाएंगे और उन्हें मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सहायता प्रदान करेंगे।

 

नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा
गाइडलाइन के मुताबिक रजिस्ट्रेशन न कराने और नियम-शर्तों का उल्लंघन करने पर कोचिंग सेंटरों को भारी जुर्माना देना होगा। कोचिंग सेंटर को पहले उल्लंघन के लिए 25,000 रुपये, दूसरे के लिए 1 लाख रुपये और तीसरे अपराध के लिए पंजीकरण रद्द करने के भारी जुर्माने के लिए तैयार रहना होगा।

 

फीस 10 दिन के अंदर वापस करनी होगी 
गाइडलाइन के मुताबिक, कोर्स की अवधि के दौरान फीस नहीं बढ़ाई जा सकती।  यदि कोई छात्र पूरा भुगतान करने के बावजूद पाठ्यक्रम को बीच में छोड़ने के लिए आवेदन करता है, तो पाठ्यक्रम की शेष अवधि का पैसा वापस करना होगा। रिफंड में हॉस्टल और मेस की फीस भी शामिल होगी। 

 

क्लास 5 घंटे से ज्यादा नहीं चलेगी
किसी भी परिस्थिति में स्कूलों या संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों के समय के दौरान कोचिंग कक्षाएं संचालित नहीं की जाएंगी। एक दिन में 5 घंटे से ज्यादा कक्षाएं नहीं चलेंगी। सुबह और देर रात की कक्षाएं नहीं होंगी। छात्रों और शिक्षकों को एक सप्ताह की छुट्टी मिलेगी। त्योहारों के दौरान कोचिंग सेंटर छात्रों को परिवार से जुड़ने और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाने का मौका देंगे।

 

16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का नामांकन नहीं होगा
केंद्र द्वारा जारी कोचिंग सेंटर विनियमन 2024 के लिए प्रस्तावित दिशानिर्देशों में सुझाव दिया गया है कि 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों को कोचिंग सेंटरों में नामांकित नहीं किया जाना चाहिए। दिशानिर्देश यह भी सुझाव देते हैं कि कोचिंग सेंटरों को माता-पिता और छात्रों से भ्रामक वादे या रैंक की गारंटी नहीं देनी चाहिए।

 whatsapp gif

कम योग्यता वाले ट्यूटरों को काम पर नहीं रखा जाएगा
गाइडलाइंस में प्रस्तावित है कि स्नातक से कम योग्यता वाले ट्यूटर्स को कोचिंग संस्थानों में पढ़ाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उचित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए, केंद्र ने ऐसे दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के तीन महीने के भीतर नए और मौजूदा कोचिंग केंद्रों के पंजीकरण का प्रस्ताव दिया है।
sonu

देश दुनिया के साथ ही अपने शहर की ताजा खबरें अब पाएं अपने WHATSAPP पर, क्लिक करें। Khabreelal के Facebookपेज से जुड़ें, Twitter पर फॉलो करें। इसके साथ ही आप खबरीलाल को Google News पर भी फॉलो कर अपडेट प्राप्त कर सकते है। हमारे Telegram चैनल को ज्वाइन कर भी आप खबरें अपने मोबाइल में प्राप्त कर सकते है।