और जहरीली हुई दिल्ली की हवा, GRAP-4 लागू, ग्रैप-4 में जानें किन-किन पर लगा बैन?
Delhi-NCR में प्रदूषण के बढ़ते स्तर से अभी राहत नहीं मिलती दिख रही है। हालात दिन-ब-दिन बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में अब दिल्ली सरकार ने राजधानी में ग्रेडेड एक्शन रिस्पांस सिस्टम (GRAP) का चौथा चरण लागू कर दिया है। चौथे चरण के लागू होने के साथ ही दिल्ली में पाबंदियां और सख्त कर दी जाएंगी।
Nov 5, 2023, 19:54 IST
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दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते खतरे को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने ग्रेडेड एक्शन रिस्पांस सिस्टम (GRAP) का चौथा चरण लागू कर दिया है। इसके साथ ही दमघोंटू दिल्ली में प्रदूषण को लेकर पाबंदियां पहले से ज्यादा सख्त हो जाएंगी। अभी तक दिल्ली में GRAP का तीसरा चरण लागू था, लेकिन शनिवार और रविवार को प्रदूषण का स्तर बढ़ने के कारण GRAP-4 लागू करने का फैसला किया गया है। READ ALSO:-दिल्ली में प्रदूषण (Pollution) का कहर बढ़ा,जीना मुहाल, पांचवीं तक के निजी और सरकारी स्कूल बंद, छठी से 12th के लिए भी खास निर्देश
ग्रैप-4 लागू होने से अब दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर रोक लग जाएगी। हालांकि, आवश्यक वस्तुओं और LNG-CNAG और इलेक्ट्रिक ट्रकों को ले जाने वाले ट्रकों की आवाजाही जारी रहेगी। इसके साथ ही आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले और आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों को छोड़कर, दिल्ली में पंजीकृत डीजल वाहनों और भारी माल वाहनों के चलने पर प्रतिबंध रहेगा।
#WATCH केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, दिल्ली में वायु गुणवत्ता(AQI) 'गंभीर' श्रेणी में बनी हुई है।
— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 5, 2023
(ड्रोन वीडियो अक्षरधाम से शाम 5.30 बजे रिकॉर्ड की गई है।) pic.twitter.com/WWUhAHOzL4
ग्रेप-4 में इन चीजों पर लागू रहेगा बैन
- आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले और आवश्यक सेवाओं से जुड़े सभी CNG-इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर, दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध।
- इलेक्ट्रॉनिक वाहनों, CNG और बीएस VI डीजल वाहनों के अलावा, आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले और आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों को छोड़कर, दिल्ली के बाहर पंजीकृत हल्के वाणिज्यिक वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले और आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों को छोड़कर, दिल्ली में पंजीकृत डीजल वाहनों, मध्यम और भारी माल वाहनों के चलने पर प्रतिबंध।
- प्राइमरी स्कूलों के अलावा कक्षा 6 से ऊपर के स्कूलों को भी बंद करने का फैसला। ऑनलाइन क्लास का फैसला दिल्ली और राज्य सरकार ले सकती हैं।
- केंद्र और राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के लिए घर से काम करने का फैसला ले सकती हैं। राज्य सरकारें सड़कों पर निजी वाहनों को ऑड-ईवन के आधार पर चलाने पर फैसला ले सकती हैं।
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर काबू पाने और GRAP-4 को सख्ती से लागू करने के लिए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कल सोमवार दोपहर 12 बजे दिल्ली सचिवालय में सभी संबंधित विभागों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में परिवहन विभाग, शिक्षा विभाग, एमसीडी, एनएमसी, डीसीबी, राजस्व, दिल्ली पुलिस, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस समेत कुल 28 संबंधित विभागों के अधिकारी हिस्सा लेंगे।