दिल्ली: स्कूल, सिनेमा और जिम बंद, शादी और अंतिम संस्कार में शामिल हो पायंगे केवल 20 लोग; पढ़ें कहाँ पाबंदियां और कहाँ पर छूट

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दिल्ली में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों में बढ़ोतरी के बीच GRAP (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) लागू किया गया है। इसका मतलब है कि राष्ट्रीय राजधानी में येलो अलर्ट लागू कर दिया गया है।

इसके तहत दिल्ली में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू रहेगा। दिल्ली मेट्रो, रेस्टोरेंट, बार 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। सिनेमा हॉल, स्पा, जिम, मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तत्काल प्रभाव से बंद रहेंगे।Read Also:-दिल्ली: कोरोना के बढ़ते ग्राफ चलते, येलो अलर्ट लागू, मुख्यमंत्री केजरीवाल की आज और प्रतिबंध लगाने की तैयारी

दिल्ली में ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही मेट्रो में 50 फीसदी लोगों को ही बैठने की इजाजत होगी. वहीं, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर समेत सभी शैक्षणिक केंद्रों को बंद करने का फैसला लिया गया है। शादी और अंतिम संस्कार जैसे कार्यक्रमों में 20 से अधिक लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे तमाम प्रतिबंध दिल्ली में केजरीवाल सरकार द्वारा लागू किए गए हैं। आइए जानते हैं, दिल्ली में ओमिक्रॉन के खतरे के चलते किन-किन चीजों पर बैन लगाया गया है और किन कामों की इजाजत होगी...

दिल्ली में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू लागू रहेगा। 

  • वीकेंड कर्फ्यू नहीं रहेगा।
  • डी-ईवन के तहत गैर-जरूरी दुकानें और मॉल खुलेंगे। समय सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक रहेगा।
  • निर्माण कार्य जारी रहेगा और उद्योग खुले रहेंगे।
  • रेस्टोरेंट, दिल्ली मेट्रो और बार में सिर्फ 50 फीसदी लोगों को अनुमति है।
  • बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे।
  • सैलून और ब्यूटी पार्लर खुले रहेंगे।
  • स्पा, जिम, योग केंद्र और मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे।
  • दिल्ली मेट्रो में आधी सीटों पर ही लोग बैठ कर सफर कर सकेंगे। स्थायी यात्रा की अनुमति नहीं होगी।
  • दूसरे राज्यों को जाने वाली बसों में 50 फीसदी यात्री ही सफर करेंगे।
  • ऑटो, ई-रिक्शा, टैक्सी और साइकिल रिक्शा में केवल दो यात्रियों को बैठने की अनुमति है।
  • खेल परिसर, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे। हालांकि, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों का आयोजन जारी रहेगा।
  • सार्वजनिक पार्क खुले रहेंगे।
  • शादी और अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों को शामिल होने की इजाजत होगी.
  • सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी।
  • स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान और कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे।
  • निजी कार्यालयों को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही काम करने की अनुमति होगी।

dr vinit

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