15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहन से प्रतिबंध हटाया? वायरल हो रहे इस मैसेज पर सरकार ने दिया यह जवाब

NGT Ban: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक पोस्ट काफी वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि NGT द्वारा पुराने वाहनों पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा लिया गया है। क्या है इस पोस्ट की सच्चाई आइए जानते हैं इस मामले में सरकार का क्या कहना है।
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Old Car
एनजीटी (NGT) ने दिल्ली और एनसीआर में 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों और 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया था लेकिन सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी (NGT)  ने दिल्ली और एनसीआर में पुराने वाहनों पर लगे इस प्रतिबंध को हटा दिया है।Read Also:-यूपी बोर्ड परीक्षा में नकल करते पकड़े गए तो लगेगा एनएसए (NSA), मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने दिया परीक्षा में बाधा डालने वालों की संपत्ति कुर्क करने का आदेश

 

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस पोस्ट में दावा किया गया है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय यानी MoRTH ने 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल कारों पर से प्रतिबंध हटाते हुए एक अधिसूचना जारी की है। 

 

वायरल हो रहे पोस्ट पर सरकार का जवाब आया
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस पोस्ट पर अब सरकार ने सफाई दी है कि ऑनलाइन दावे किए जा रहे हैं कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों पर से प्रतिबंध हटा लिया है ये सारे दावे फर्जी हैं।

 

आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि MoRTH India के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर जानकारी दी गई है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस मैसेज में कोई सच्चाई नहीं है और सरकार ने ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया है। 

 


याद दिला दें कि नवंबर 2014 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश पारित किया था। इस आदेश को पारित करने के पीछे सरकार का उद्देश्य 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने वाहनों को दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर चलने से रोकना था ताकि दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र की जलवायु को साफ किया जा सके। ताकि प्रदूषण के स्तर को कम  किया जा सके।
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