वोटर आईडी (Voter ID) को आधार (Aadhaar) से लिंक करने की समय सीमा बढ़ी, अब 31 मार्च 2024 तक कर सकेंगे ये काम, जानिए क्या है इसकी प्रक्रिया

केंद्र ने वोटर आईडी और आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 1 अप्रैल 2023 से बढ़ाकर 31 मार्च 2024 कर दी है। हालांकि, दोनों को लिंक कराना अनिवार्य नहीं है।
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केंद्र सरकार ने वोटर आईडी और आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 1 अप्रैल 2023 से बढ़ाकर 31 मार्च 2024 कर दी है। हालांकि, दोनों को लिंक कराना अनिवार्य नहीं है। उपयोगकर्ता अपने आधार को वोटर कार्ड से ऑनलाइन या एसएमएस के माध्यम से लिंक कर सकते हैं। चुनाव आयोग के अनुसार, आधार-पैन लिंकिंग से एक ही व्यक्ति के नाम के अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्र में अलग-अलग पंजीकरण की पहचान करने में मदद मिलेगी।Read Also;-RBI On Financial Year Closing : 31 मार्च तक खुले रहेंगे सभी बैंक, RBI का सालाना क्लोजिंग का निर्देश , सभी सरकारी ट्रांजैक्शन निपटाएं

 

ऑनलाइन लिंकिंग प्रक्रिया

 

  • सबसे पहले राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (NVSP) की आधिकारिक वेबसाइट - nvsp.in पर जाएं।
  • होमपेज पर दिखाई दे रहे "Search Electoral Roll" पर क्लिक करें।
  • आधार संख्या, राज्य, जिला सहित व्यक्तिगत विवरण दर्ज करें और खोज बटन पर क्लिक करें।
  • आधार डिटेल डालने के बाद यूजर्स के मोबाइल नंबर या ईमेल पर एक ओटीपी आएगा।
  • अब ओटीपी दर्ज करें। एक बार हो जाने के बाद, आपका वोटर आईडी कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा।

 

एसएमएस और फोन के जरिए कैसे लिंक करें

 

  • वोटर आईडी के बाद स्पेस देकर आधार नंबर लिखकर 166 या 51969 पर पर मैसेज कर दें।
  • अब आधार और वोटर आईडी को लिंक करने की प्रक्रिया शुरू होगी।
  • विकल्प पूछे जाने पर जानकारी देते रहें और आगे बढ़ें।
  • इस तरह आप एसएमएस के जरिए भी वोटर आईडी को आधार से लिंक कर सकेंगे।
  • इसके अलावा आप हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल करके भी अपने आधार को वोटर आईडी से लिंक कर सकते हैं।

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इस से फर्जी वोटरों पर लगाम लगेगी
चुनाव आयोग के मुताबिक, इससे फर्जी वोटरों की पहचान करने में मदद मिलेगी। आधार संख्या नहीं देने की स्थिति में किसी का नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया जायेगा और न ही नामांकन देने से रोका जायेगा। 
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