चंडीगढ़ मेयर चुनाव: आप मतपत्र पर क्रॉस मार्क क्यों लगा रहे थे? सुप्रीम कोर्ट का रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह से सवाल
चीफ जस्टिस ने कहा कि आप बैलेट पेपर पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, लेकिन आप X का निशान क्यों लगा रहे थे? वह नियम क्या है? आप मान रहे हैं कि आपने एक्स चिन्हित किया है। इनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए।
Updated: Feb 19, 2024, 21:33 IST
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चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुनवाई के दौरान बैलेट पेपर खराब होने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। मुख्य न्यायाधीश ने चुनाव के मतपत्र तलब किये और मतगणना का वीडियो भी मांगा। मुख्य न्यायाधीश ने रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह से पूछा कि वह मतपत्र पर क्रॉस क्यों लगा रहे हैं। आप स्वीकार कर रहे हैं कि आपने ऐसा किया। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। अब इस मामले की सुनवाई मंगलवार को दोपहर 2 बजे होगी। इससे पहले आम आदमी पार्टी के मेयर प्रत्याशी के वकील ने कोर्ट को बताया कि सभी वीडियो सुरक्षित कर लिए गए हैं। READ ALSO:-मेरठ: वीडियो कॉल पर LIVE आकर युवक ने काटी अपनी गर्दन, हाथ में चाकू लेकर बोला-जाओ यहां से-नहीं तो खुद को मार डालूंगा
VIDEO | Here's what advocate Gurminder Singh said after the Supreme Court's hearing on Chandigarh Mayoral polls.
— Press Trust of India (@PTI_News) February 19, 2024
"The presiding officer was here, and his statement has been recorded in which he has admitted to defacing the (ballot) papers, mentioning that they were already… pic.twitter.com/WvSesp7y8Z
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आरोप-प्रत्यारोप से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से किसी अधिकारी को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त करने का अनुरोध कर सकता है। आम आदमी पार्टी के मेयर प्रत्याशी के वकील की ओर से पूछा गया कि क्या मतपत्र को अवैध मानकर खारिज किया जा सकता है।
आप मतपत्र पर क्या लिख रहे थे?
चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ने रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह से पूछा कि आप कैमरे की तरफ क्यों देख रहे थे और बैलेट पेपर पर क्या लिख रहे थे? मसीह ने उत्तर दिया कि मैं लिख नहीं रहा था, मैं क्रमांकन कर रहा था। सीजेआई ने कहा कि वीडियो में साफ है कि आप मतपत्र में एक्स का निशान लगा रहे थे। मसीह ने कहा कि मैं तय कर रहा था कि बैलेट पेपर किसका है। इसी बीच आप के सलाहकार मतपत्र लेकर भागने लगे। चंडीगढ़ पुलिस ने बचाया।
चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ने रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह से पूछा कि आप कैमरे की तरफ क्यों देख रहे थे और बैलेट पेपर पर क्या लिख रहे थे? मसीह ने उत्तर दिया कि मैं लिख नहीं रहा था, मैं क्रमांकन कर रहा था। सीजेआई ने कहा कि वीडियो में साफ है कि आप मतपत्र में एक्स का निशान लगा रहे थे। मसीह ने कहा कि मैं तय कर रहा था कि बैलेट पेपर किसका है। इसी बीच आप के सलाहकार मतपत्र लेकर भागने लगे। चंडीगढ़ पुलिस ने बचाया।
इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए
चीफ जस्टिस ने कहा कि आप बैलेट पेपर पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, लेकिन आप X का निशान क्यों लगा रहे थे? वह नियम क्या है? आप मान रहे हैं कि आपने एक्स चिन्हित किया है। इनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए। इस पर रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि लोग कैमरा-कैमरा चिल्ला रहे थे तो मैंने वहां देखा। इस पर सीजेआई ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर का किसी पार्टी से संबंध नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को बुला रहे हैं। इस पर कल सुनेंगे। सीजेआई ने निर्देश दिया कि हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल एक अधिकारी नियुक्त करें और मतपत्र हमें भेजें। कोर्ट दोपहर 2 बजे मामले की सुनवाई करेगा।
चीफ जस्टिस ने कहा कि आप बैलेट पेपर पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, लेकिन आप X का निशान क्यों लगा रहे थे? वह नियम क्या है? आप मान रहे हैं कि आपने एक्स चिन्हित किया है। इनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए। इस पर रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि लोग कैमरा-कैमरा चिल्ला रहे थे तो मैंने वहां देखा। इस पर सीजेआई ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर का किसी पार्टी से संबंध नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को बुला रहे हैं। इस पर कल सुनेंगे। सीजेआई ने निर्देश दिया कि हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल एक अधिकारी नियुक्त करें और मतपत्र हमें भेजें। कोर्ट दोपहर 2 बजे मामले की सुनवाई करेगा।