Budget 2023 : 7 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री भूल जाये, अब पूरे 7,76,000 रुपये पर नहीं लगेगा टैक्स, यहां देखें पूरा कैलकुलेशन
हम आपको जो जानकारी देने जा रहे हैं वह आपकी खुशी को कई गुना बढ़ा देगा। क्योंकि इस तरह आपको अपने पूरे 7,70,800 रुपये में एक रुपये का भी टैक्स नहीं देना होगा।
Thu, 2 Feb 2023
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7 लाख के स्लेब की...बजट के बाद हर तरफ बस एक ही चर्चा है कि अब 7 लाख रूपये तक की आये टैक्स फ्री होगी। लेकिन आइए आपको बताते हैं असल कहानी क्या है। इस खबर को पढ़ने के बाद आपकी खुशी में इजाफा होने वाला है। अगर आप इस कैलकुलेशन को समझ लें तो आपको 7,76,000 रुपये की पूरी आय पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा।Read Also:-Union Budget Live: 7 लाख तक कोई इन्कम टैक्स नहीं लगेगा, ऐप के जरिए टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2023-24 पेश कर दिया है। उन्होंने अपने बजट भाषण के दौरान इनकम टैक्स की नई टैक्स व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया है। लेकिन इसके साथ आपको दो तरह की छूट भी मिलने वाली है।
अब नए टैक्स सिस्टम में स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा
अभी तक नई टैक्स व्यवस्था में वेतनभोगी या पेंशनभोगियों को स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ नहीं मिलता था। यह केवल पुरानी कर प्रणाली के तहत उपलब्ध था। अब सरकार ने नई टैक्स व्यवस्था में वेतनभोगी वर्ग को 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन देने का भी ऐलान किया है। यह गैर-वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए नहीं होगा।
अभी तक नई टैक्स व्यवस्था में वेतनभोगी या पेंशनभोगियों को स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ नहीं मिलता था। यह केवल पुरानी कर प्रणाली के तहत उपलब्ध था। अब सरकार ने नई टैक्स व्यवस्था में वेतनभोगी वर्ग को 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन देने का भी ऐलान किया है। यह गैर-वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए नहीं होगा।
यानी इस हिसाब से आप 7,50,000 रुपए तक की आय टैक्स में दिखा सकते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद आपकी टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपए ही होगी और आपका टैक्स जीरो होगा।
कहां से मिलेगा एक्स्ट्रा 20,800 रुपये का फायदा?
हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि कैसे 7.5 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री होगी। लेकिन हमने आपको ऊपर बताया है कि आपकी 7,76,000 रुपये की आय टैक्स फ्री होगी। तो यह 26,000 रुपये कहां से आएंगे? दरअसल, सरकार ने टैक्स छूट की जो सीमा बढ़ाई है, वह इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन-87ए के तहत मिलती है। पहले इसमें 5 लाख रुपए तक की टैक्सेबल इनकम पर रिबेट यानी टैक्स छूट मिलती थी।
हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि कैसे 7.5 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री होगी। लेकिन हमने आपको ऊपर बताया है कि आपकी 7,76,000 रुपये की आय टैक्स फ्री होगी। तो यह 26,000 रुपये कहां से आएंगे? दरअसल, सरकार ने टैक्स छूट की जो सीमा बढ़ाई है, वह इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन-87ए के तहत मिलती है। पहले इसमें 5 लाख रुपए तक की टैक्सेबल इनकम पर रिबेट यानी टैक्स छूट मिलती थी।
अब सरकार ने इस सीमा को बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया है। यानी अगर आपकी कुल टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपये तक है तो भी आपको यह छूट मिलेगी। नई कर व्यवस्था की नई दरों के अनुसार जब आप 7 लाख रुपये की कर योग्य आय पर कर की गणना करेंगे तो यह उपकर सहित 26,000 रुपये हो जाएगी। इससे आपकी 7,76,000 रुपये की आय कर मुक्त हो जाएगी।
