लोकसभा चुनाव के बीच भारतीय निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला! सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बदला गया EVM-VVPAT से जुड़ा प्रोटोकॉल, दिए गए ये निर्देश

 सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चुनाव आयोग ने सिंबल लोडिंग यूनिट (SLU) के संचालन और भंडारण के लिए नया प्रोटोकॉल जारी किया है। 
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ECI
चुनावी जोड़-तोड़ के बीच भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने अपने एक प्रोटोकॉल में बदलाव किया है। दरअसल, चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) और वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) की सिंबल लोडिंग यूनिट के भंडारण के साथ-साथ हैंडलिंग और लोडिंग के प्रोटोकॉल को संशोधित किया है। यह जानकारी ECI ने बुधवार 1 मई को दी। READ ALSO:-पुलिस ने क्यों किया गिरफ्तार फेमस 'वायरल वड़ा पाव गर्ल' को? फिर हुआ जबरदस्त हाईवोल्टेज ड्रामा

 

चुनाव आयोग ने नोटिस में क्या कहा?
चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा- ईसीआई  (ECI) ने ईवीएम (EVM) और वीवीपैट (VVPAT) की  सिंबल लोडिंग इकाइयों के भंडारण के साथ-साथ हैंडलिंग और लोडिंग के लिए प्रोटोकॉल को संशोधित किया है।

 


चुनाव आयोग की ओर से जारी प्रेस नोट में कहा गया कि सभी सीईओ (CEO) को नए प्रोटोकॉल लागू करने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रावधान करने के निर्देश दिए गए हैं। ईसीआई (ECI) ने कहा- सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, संशोधित प्रोटोकॉल 1 मई, 2024 को या उसके बाद वीवीपीएटी (VVPAT) में प्रतीक लोडिंग प्रक्रिया के पूरा होने के सभी मामलों में लागू हैं।

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सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में क्या कहा?
आपको बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ईवीएम (EVM) और वीवीपैट (VVPAT) डेटा और पर्चियों के 100 फीसदी मिलान के अनुरोध को खारिज करते हुए निर्देश जारी किए थे। कोर्ट ने कहा था कि चुनाव याचिकाओं के मद्देनजर ईवीएम (EVM) की सिंबल लोडिंग यूनिट को 30 के बजाय 45 दिनों तक स्ट्रॉन्ग रूम में सुरक्षित रखा जाए। 

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कोर्ट की ओर से दूसरा निर्देश यह दिया गया कि चुनाव नतीजों में दूसरे और तीसरे नंबर पर आने वाले उम्मीदवार चाहें तो नतीजे घोषित होने के सात दिन के भीतर दोबारा जांच की मांग कर सकते हैं। हालाँकि, ऐसी स्थिति में इंजीनियरों की एक टीम द्वारा माइक्रोकंट्रोलर की मेमोरी की जाँच की जाएगी।
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