क्या आप जालसाजों के जाल में तो नहीं फंस रहे हैं? TRAI ने मोबाइल यूजर्स को अनचाही कॉल्स को लेकर चेताया
टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने मोबाइल फ़ोन यूजर्स से फर्जी मैसेज और फर्जी कॉल से सावधान रहने की अपील की है। ट्राई ने कहा है कि कुछ लोग ट्राई के नाम से लोगों को फोन कर नंबर ब्लॉक होने की जानकारी दे रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। ट्राई कभी भी किसी को नंबर के संबंध में कॉल या मैसेज नहीं करता है।
Nov 16, 2023, 00:00 IST
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टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) के नाम पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। इसके चलते टेलीकॉम रेगुलेटर ने आम जनता से ऐसे धोखेबाजों से सावधान रहने को कहा है। साथ ही ऐसे मामलों में तुरंत ऑनलाइन या हेल्पलाइन के जरिए शिकायत दर्ज कराने की अपील की गई है। READ ALSO:-Nana Patekar Slaps फैन : सेल्फी लेने के लिए आया फैन, गुस्सा हुए नाना पाटेकर ने जड़ दिया थप्पड़, देखें वीडियो....
ट्राई के मुताबिक, उसे जानकारी मिली है कि कुछ कंपनियां और एजेंसियां खुद को ट्राई का आदमी बताकर लोगों को फोन कर रही हैं और उनसे अपना मोबाइल नंबर ब्लॉक करने के लिए कह रही हैं। साथ ही मोबाइल नंबर ब्लॉक करने की बात भी कर रहे हैं। ऐसा अनचाहे मैसेज भेजने के लिए किया जा रहा है।
इन कंपनियों, एजेंसियों और व्यक्तियों द्वारा ग्राहकों को यह भी बताया गया है कि जिस सिम कार्ड का इस्तेमाल उनका आधार नंबर प्राप्त करने के लिए किया गया था, उसका इस्तेमाल अवैध गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। ऐसा करके जालसाज यूजर्स को स्काइप वीडियो कॉल पर आने के लिए बरगलाने की भी कोशिश कर रहे हैं।
Press Release No. 123/2023 regarding Beware of fraud in the name of TRAIhttps://t.co/g17oT9Wm55
— TRAI (@TRAI) November 15, 2023
ट्राई ने कभी भी नंबर बंद करने का कोई संदेश नहीं भेजा है
दूरसंचार नियामक ने अपने संदेश में कहा है कि ट्राई किसी भी व्यक्तिगत दूरसंचार ग्राहक के मोबाइल नंबर को ब्लॉक या डिस्कनेक्ट नहीं करता है। ट्राई मोबाइल नंबर को ब्लॉक करने के लिए कभी भी कोई संदेश नहीं भेजता या कॉल नहीं करता।
ट्राई ने ऐसी गतिविधियों के लिए ग्राहकों से संपर्क करने के लिए किसी भी एजेंसी को अधिकृत नहीं किया है और ऐसे सभी कॉल अवैध हैं। उनसे कानून के मुताबिक निपटा जाना चाहिए।' इसलिए, ट्राई से होने का दावा करने वाले किसी भी कॉल या संदेश को संभावित रूप से धोखाधड़ी माना जाना चाहिए।
शिकायत हेल्पलाइन नंबर या ऑनलाइन माध्यम से दर्ज कराई जा सकती है।
ट्राई के टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशन कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशन (टीसीसीसीपीआर) 2018 के अनुसार, एक्सेस सेवा प्रदाता अवांछित संदेश भेजने में शामिल मोबाइल नंबरों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार हैं। प्रभावित व्यक्ति संबंधित सेवा प्रदाताओं के साथ सीधे उनके ग्राहक सेवा केंद्र नंबर पर या राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल https://cybercrime.gov.in पर या साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
ट्राई के टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशन कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशन (टीसीसीसीपीआर) 2018 के अनुसार, एक्सेस सेवा प्रदाता अवांछित संदेश भेजने में शामिल मोबाइल नंबरों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार हैं। प्रभावित व्यक्ति संबंधित सेवा प्रदाताओं के साथ सीधे उनके ग्राहक सेवा केंद्र नंबर पर या राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल https://cybercrime.gov.in पर या साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं।