PAN-Aadhaar Card: पैन-आधार को लेकर नया सरकारी अपडेट, अगर आपके पास है दोनों कार्ड तो अब मिलेगा इसका बड़ा फायदा!
PAN-Aadhaar Card Latest News: अगर आपके पास भी है ये दोनों कार्ड तो सरकार की ओर से बड़ी जानकारी मिली है। आपको बता दें कि आजकल घर बैठे आर्थिक लेन-देन के लिए इन दोनों कार्ड की जरूरत पड़ती है, ऐसे में आपको इससे जुड़े हर अपडेट के बारे में पता होना चाहिए।
Nov 24, 2022, 00:05 IST
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PAN-Aadhaar Card Update: पैन और आधार कार्ड रखने वालों के लिए ये बहुत ही जरूरी खबर है। अगर आपके पास भी ये दोनों कार्ड हैं तो सरकार की तरफ से बहुत सी जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि आजकल घर बैठे आर्थिक लेन-देन के लिए इन दोनों कार्ड की जरूरत पड़ती है, ऐसे में आपको इससे जुड़े हर अपडेट के बारे में पता होना चाहिए। आइए आपको बताते हैं कि सरकार की ओर से अब क्या नई जानकारी दी गई है। Read Also:-मेरठ: यूजर चार्ज की आज से वसूली हुई शुरू, शहर पर हर महीने दो करोड़ का पड़ेगा भार, इन वार्डों में शुरू हुई वसूली
जुर्माना देना होगा
सरकार ने कहा है कि सभी कार्ड धारक तुरंत अपने आधार को पैन से लिंक करा लें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा और यदि आप अमान्य कार्ड का उपयोग करते हैं तो आपको 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।
सरकार ने कहा है कि सभी कार्ड धारक तुरंत अपने आधार को पैन से लिंक करा लें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा और यदि आप अमान्य कार्ड का उपयोग करते हैं तो आपको 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।
आयकर विभाग ने ट्वीट किया
आयकर विभाग ने अपने आधिकारिक ट्वीट में लिखा है कि आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि उन सभी पैन धारकों के लिए 31.3.2023 है जो छूट प्राप्त श्रेणी में नहीं आते हैं। पैन को आधार से लिंक नहीं कराने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा। देर न करें, आज ही लिंक करें।
आयकर विभाग ने अपने आधिकारिक ट्वीट में लिखा है कि आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि उन सभी पैन धारकों के लिए 31.3.2023 है जो छूट प्राप्त श्रेणी में नहीं आते हैं। पैन को आधार से लिंक नहीं कराने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा। देर न करें, आज ही लिंक करें।
आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि, उन सभी पैन धारकों के लिए जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31.3.2023 है। पैन को आधार से लिंक न करने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा।
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) November 18, 2022
देर न करें, आज ही लिंक करें! pic.twitter.com/mrtqP7nqNL
आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा
इन दोनों कार्ड को लिंक करने के लिए आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा। यहां आपको लिंक आधार का विकल्प दिखेगा। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहां लॉगइन करने के बाद आपको अपनी प्रोफाइल सेटिंग में जाना है।
लिंक इस प्रकार होगा
अब Profile Setting में आपको आधार कार्ड लिंक करने का Option दिखेगा उसे Select करना है। यहां दिए गए सेक्शन में अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड भरना होगा। जानकारी भरने के बाद नीचे दिख रहे 'लिंक आधार' के विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद आपका आधार लिंक हो जाएगा।
अब Profile Setting में आपको आधार कार्ड लिंक करने का Option दिखेगा उसे Select करना है। यहां दिए गए सेक्शन में अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड भरना होगा। जानकारी भरने के बाद नीचे दिख रहे 'लिंक आधार' के विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद आपका आधार लिंक हो जाएगा।