काम की खबर : अभी तुरंत Immediately चेक करें अपना ड्राइविंग लाइसेंस, अगर यह कमी पाई गई तो कटेगा आपका पांच हजार का चालान

आरटीओ एक निश्चित समय सीमा के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जारी करता है। ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी पूरी होने के बाद इसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए, ड्राइविंग लाइसेंस की समय सीमा समाप्त होने से पहले इसे नवीनीकृत किया जाना चाहिए।
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driving license
यह तो सभी जानते हैं कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाना चालान है। लेकिन अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और आपने इसकी वैलिडिटी पर ध्यान नहीं दिया है तो आपका भी चालान किया जा सकता है। नए नियमों के मुताबिक बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर पांच हजार रुपये का चालान काटा जा सकता है। दरअसल आरटीओ निश्चित वैधता के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जारी करता है। जब यह समय सीमा समाप्त हो जाती है, तो ड्राइविंग लाइसेंस अब मान्य नहीं होता है। ऐसे में लोगों को अपने ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण कराना होगा। आइए देखें कि ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण कैसे करें। Read Also:-  Indigo plane: इंडिगो के विमान से टकराने वाली थी कार, टला बड़ा हादसा; Indigo ने कहा- कोई नुकसान नहीं हुआ, सामने आया चौंकाने वाला वीडियो

DL समाप्त होने से पहले नवीनीकरण करें
भारत में, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) ड्राइविंग लाइसेंस जारी करता है। आम तौर पर ड्राइविंग लाइसेंस 20 साल के लिए या आवेदक की 50 साल की उम्र तक, जो भी पहले हो, वैध होता है। आपका ड्राइविंग लाइसेंस समाप्त होने से पहले आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकृत करवाना चाहिए। आप संबंधित आरटीओ या ऑनलाइन पर जाकर अपने ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण कर सकते हैं।

 

डीएल का ऑनलाइन नवीनीकरण कैसे करें
परिवहन मंत्रालय ने एक वेब पोर्टल बनाया है जहां से आप नए ड्राइविंग लाइसेंस या लाइसेंस नवीनीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस पोर्टल का नाम ट्रांसपोर्ट सर्विस है। इस पोर्टल पर ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन से जुड़ी कई सुविधाएं उपलब्ध हैं। अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी खत्म होने वाली है तो आप इसे इस पोर्टल से रिन्यू करा सकते हैं। अपने ड्राइविंग लाइसेंस को नवीनीकृत करने के लिए इन चरणों का पालन करें।

 

  • परिवहन सेवा पोर्टल की वेबसाइट पर जाएं।
  • ऑनलाइन सेवाओं पर क्लिक करें।
  • यहां से ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित सेवाओं का चयन करें।
  • इसके बाद ड्रॉप डाउन लिस्ट से अपने राज्य का चयन करें।
  • अब अप्लाई फॉर डीएल रिन्यूअल ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करें।
  • यहां आपको अपना लाइसेंस नंबर, जन्मतिथि और कैप्चा कोड डालकर आगे बढ़ना है।
  • आगे की प्रक्रिया पूरी करने के बाद ऑनलाइन फॉर्म भरें और फीस का भुगतान करें।
  • अपनी पावती पर्ची को संभाल कर रखें।

 

डीएल की अवधि समाप्त होने पर लगेगा जुर्माना
ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए आप आरटीओ के पास भी जा सकते हैं। यहां आपको फॉर्म-9 भरना होगा और फीस का भुगतान करना होगा। अगर आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा है तो मेडिकल फिटनेस के लिए फॉर्म-1ए पर रजिस्टर्ड डॉक्टर से साइन करना होगा। यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस समाप्त हो गया है, तो आरटीओ देर से नवीनीकरण के लिए जुर्माना भी लगाएगा। 
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