अगर ट्रैफिक पुलिस, आप के पास वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और आरसी (RC) नहीं होने पर रोक ले, तो यह काम अपने मोबाइल फ़ोन में तुरंत करें।

मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 180 के तहत अगर कोई भी व्यक्ति बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाता है तो उस पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। और साथ ही 3 महीने की सजा हो भी सकती है।
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TRAFFIC POLICE
ट्रैफिक चेकिंग के दौरान सभी जरूरी दस्तावेजों की हार्ड कॉपी होना जरूरी है। इनके अभाव में ट्रैफिक पुलिस आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। चालान भी काटा जा सकता है। हालांकि, अब डिजिटल युग में नियम बदल गए हैं। यदि आपके पास वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे आवश्यक दस्तावेज नहीं हैं तो भी यातायात पुलिस आपका चालान नहीं काट सकती है। हां, इसके लिए आपको इन जरूरी दस्तावेजों की डिजिटल कॉपी डिजिलॉकर या एम-परिवहन एप में दिखानी होगी। सरकार ने इन ऐप्स पर मौजूद डिजिटल दस्तावेजों को वेरिफाई कर दिया है।

 

15000 रुपये चालान का नियम
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 180 के तहत यदि कोई व्यक्ति बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाता है तो उस पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके साथ ही 3 महीने तक की जेल भी हो सकती है। नया कानून आने से पहले इस नियम को तोड़ने पर 500 रुपये जुर्माना और 3 महीने तक की कैद का प्रावधान था। वहीं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं होने पर 10,000 रुपये का चालान काटा जा सकता है। यानी इन दोनों दस्तावेजों के अभाव में आपका 15 हजार रुपये का चालान काटा जा सकता है। 

 

आईटी अधिनियम 2000 के तहत नियम
सरकार ने लोगों के लिए संबंधित डीटीओ या जारी करने वाले प्राधिकरण से डिजिलॉकर ऐप के माध्यम से अपना ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC) प्राप्त करने का प्रावधान किया है। डिजिलॉकर में सत्यापित दस्तावेजों का उपयोग मूल ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और आरसी (RC) के स्थान पर किया जा सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 RT-11036/64/2017/MV के तहत डिजीलॉकर ऐप या एम-परिवरहन ऐप रखे गए ड्राइविंग लाइसेंस, RC या किसी अन्य डॉक्यमेंट्स को मूल डॉक्युमेंट्स की तरह कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त होगी।

 

डिजिलॉकर का यूज़ कैसे करें
  •  डिजिलॉकर सरकार द्वारा विकसित एक सुरक्षित लॉकर प्रणाली है। उपयोगकर्ता इसमें सभी प्रकार के दस्तावेज अपलोड कर सकता है। इसे इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको फोन में डिजिलॉकर ऐप इंस्टॉल करना होगा। या आप https://digitallocker.gov.in/ पर जा सकते हैं। इसके बाद आपको अपने आधार कार्ड नंबर की मदद से ऐप में साइनअप करना होगा। आधार नंबर रजिस्टर्ड फोन पर एक ओटीपी भी आएगा। साइन अप करने के बाद आपको लॉग इन करने के लिए यूजरनेम और पासवर्ड बनाना होगा।
  • आपके पास एक डिजिलॉकर खाता होगा क्योंकि यह आपके आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। अकाउंट बनाने के बाद आप उसमें अपने दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। यूआईडीएआई (UIDAI), आयकर विभाग, सीबीएसई (CBSE), इंडेन द्वारा जारी दस्तावेज आपके खाते में स्वतः अपलोड हो जाते हैं। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं तो आपको टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट में जाना होगा। अपने दस्तावेज़ की स्कैन की हुई कॉपी या फोटो अपलोड करने के लिए यहां क्लिक करें।

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