कल से महंगा हो जाएगा आटा, पनीर और दही, अस्पताल के कमरे का भी देना होगा ज्यादा चार्ज
ग्राहकों को सोमवार से कुछ सामान के लिए ज्यादा भुगतान करना होगा। इन मदों में पहले से पैकेज्ड फूड लेबल वाले खाद्य पदार्थ जैसे आटा, पनीर और दही आदि शामिल हैं। इसके अलावा अस्पताल के कमरे के किराए पर भी अधिक पैसा खर्च किया जाएगा। हालांकि इसकी लिमिट 5,000 रुपये है।
Jul 17, 2022, 18:31 IST
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ग्राहकों को सोमवार से कुछ सामान के लिए ज्यादा भुगतान करना होगा। इन मदों में पहले से पैकेज्ड फूड लेबल वाले खाद्य पदार्थ जैसे आटा, पनीर और दही आदि शामिल हैं। इसके अलावा अस्पताल के कमरे के किराए पर भी अधिक पैसा खर्च किया जाएगा। हालांकि इसकी लिमिट 5,000 रुपये है। अगर अस्पताल के एक कमरे का एक दिन में 5,000 रुपये से ज्यादा चार्ज होता है तो उस पर चार्ज बढ़ जाएगा। यह महंगाई इसलिए होगी क्योंकि सरकार ने हाल ही में जीएसटी की दरों में बढ़ोतरी की है। नई दरें 18 जुलाई से प्रभावी हैं। कई सामानों पर टैक्स बढ़ा दिया गया है, जिसका नियम सोमवार से लागू हो रहा है।Read Also;-उत्तर प्रदेश के रामपुर में ट्रक और डबल डेकर बस की जबर्दस्त टक्कर, 6 लोगो की मौत- करीब 40 लोग हुए घायल
जिन वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी बढ़ाया गया है, उन पर 1000 रुपये प्रतिदिन के होटल के कमरे, नक्शे और चार्ट, एटलस आदि पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाएगा। हर तरह के टेट्रा पैक पर 18% जीएसटी लगेगा। इसके अलावा अगर बैंक अब चेक बुक फॉर्म में खुले में जारी करेंगे तो उस पर भी टैक्स लगेगा। पिछले महीने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की बैठक हुई थी। इसका प्रतिनिधित्व प्रत्येक राज्य के वित्त मंत्रियों द्वारा किया जाता था। इस बैठक में सर्वसम्मत फैसले में कई सामानों को जीएसटी छूट के दायरे से बाहर कर दिया गया। ऊपर बताए गए सामान पहले जीरो प्रतिशत जीएसटी के दायरे में आते थे। लेकिन सोमवार से इन सामानों पर टैक्स देना होगा।
दाह संस्कार पर कर
प्रिंटिंग, राइटिंग या ड्रॉइंग इंक, कटिंग ब्लेड, पेपर नाइफ और पेंसिल शार्पनर वाले चाकू, एलईडी लैंप, ड्राइंग और मार्किंग उपकरण जैसे सामानों पर टैक्स की दरें सोमवार से 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी कर दी जाएंगी। साथ ही सोलर वॉटर हीटर पर अब पहले के 5 फीसदी की तुलना में 12 फीसदी जीएसटी लगेगा। सड़क, पुलिया, रेलवे, मेट्रो, ट्रीटमेंट प्लांट और श्मशान से जुड़ी सेवाओं पर पहले 12 फीसदी टैक्स लगता था, लेकिन सोमवार से इसे बढ़ाकर 18 फीसदी कर दिया जाएगा।
प्रिंटिंग, राइटिंग या ड्रॉइंग इंक, कटिंग ब्लेड, पेपर नाइफ और पेंसिल शार्पनर वाले चाकू, एलईडी लैंप, ड्राइंग और मार्किंग उपकरण जैसे सामानों पर टैक्स की दरें सोमवार से 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी कर दी जाएंगी। साथ ही सोलर वॉटर हीटर पर अब पहले के 5 फीसदी की तुलना में 12 फीसदी जीएसटी लगेगा। सड़क, पुलिया, रेलवे, मेट्रो, ट्रीटमेंट प्लांट और श्मशान से जुड़ी सेवाओं पर पहले 12 फीसदी टैक्स लगता था, लेकिन सोमवार से इसे बढ़ाकर 18 फीसदी कर दिया जाएगा।
इन सामानों पर घटा टैक्स
हालांकि कुछ सामानों पर टैक्स भी कम किया गया है। रोपवे द्वारा ओस्टोमी उपकरण, माल और यात्रियों के परिवहन पर 5% कर लगेगा। पहले GST की दर 12 प्रतिशत थी। अगर ट्रक और मालवाहक वाहनों को किराए पर दिया जाता है तो उस पर 18 फीसदी की जगह 12 फीसदी टैक्स लगेगा. पूर्वोत्तर राज्यों और बागडोगरा से उड़ान द्वारा यात्रियों के परिवहन पर छूट को कम कर दिया गया है। अब जीएसटी में छूट सिर्फ इकोनॉमी क्लास के यात्रियों को ही मिलेगी। सोमवार से आरबीआई, इरडा और सेबी की सेवाएं भी महंगी हो रही हैं। अब ये एजेंसियां अपनी सर्विस पर 18 फीसदी टैक्स वसूलेंगी। यदि आपके रहने वाले मकान या फ्लैट किराए पर लेते हैं तो यह व्यवसाय की श्रेणी में आएगा और इस पर 18 प्रतिशत कर लगेगा।
हालांकि कुछ सामानों पर टैक्स भी कम किया गया है। रोपवे द्वारा ओस्टोमी उपकरण, माल और यात्रियों के परिवहन पर 5% कर लगेगा। पहले GST की दर 12 प्रतिशत थी। अगर ट्रक और मालवाहक वाहनों को किराए पर दिया जाता है तो उस पर 18 फीसदी की जगह 12 फीसदी टैक्स लगेगा. पूर्वोत्तर राज्यों और बागडोगरा से उड़ान द्वारा यात्रियों के परिवहन पर छूट को कम कर दिया गया है। अब जीएसटी में छूट सिर्फ इकोनॉमी क्लास के यात्रियों को ही मिलेगी। सोमवार से आरबीआई, इरडा और सेबी की सेवाएं भी महंगी हो रही हैं। अब ये एजेंसियां अपनी सर्विस पर 18 फीसदी टैक्स वसूलेंगी। यदि आपके रहने वाले मकान या फ्लैट किराए पर लेते हैं तो यह व्यवसाय की श्रेणी में आएगा और इस पर 18 प्रतिशत कर लगेगा।
अस्पताल का कमरा महंगा
जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार की सुविधा प्रदान करने वाले व्यवसाय पर 12 प्रतिशत कर लगेगा। 5000 रुपये प्रतिदिन के अस्पताल के कमरे, जो आईसीयू की श्रेणी में नहीं आते हैं, उन कमरों पर 5% जीएसटी लगेगा। इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिलेगा। यानी अस्पताल अपने नुकसान को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं और न ही इसे पूरा कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति कला, संस्कृति या खेल से संबंधित मनोरंजक गतिविधियों का संचालन करता है या इससे संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करता है, तो कर छूट उपलब्ध होगी। इसके अलावा किसी भी गतिविधि के लिए कोई छूट नहीं दी जाएगी। कोई भी इलेक्ट्रिक वाहन जिसमें बैटरी पैक है या नहीं, उस पर 18 जुलाई से 5% जीएसटी लगेगा।
जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार की सुविधा प्रदान करने वाले व्यवसाय पर 12 प्रतिशत कर लगेगा। 5000 रुपये प्रतिदिन के अस्पताल के कमरे, जो आईसीयू की श्रेणी में नहीं आते हैं, उन कमरों पर 5% जीएसटी लगेगा। इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिलेगा। यानी अस्पताल अपने नुकसान को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं और न ही इसे पूरा कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति कला, संस्कृति या खेल से संबंधित मनोरंजक गतिविधियों का संचालन करता है या इससे संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करता है, तो कर छूट उपलब्ध होगी। इसके अलावा किसी भी गतिविधि के लिए कोई छूट नहीं दी जाएगी। कोई भी इलेक्ट्रिक वाहन जिसमें बैटरी पैक है या नहीं, उस पर 18 जुलाई से 5% जीएसटी लगेगा।