EWS आरक्षण की पात्रता: EWS आरक्षण का लाभ किसे मिल सकता है और इसके क्या नियम हैं, जानिए पूरी जानकारी

अब जबकि EWS आरक्षण पर कोई रोक नहीं है, आइए जानते हैं कि 10% कोटे के इस आरक्षण का लाभ किसे मिल सकता है और इसके क्या नियम हैं...
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ईडब्ल्यूएस (EWS) आरक्षण की पात्रता: सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए ईडब्ल्यूएस (EWS) आरक्षण पर अहम फैसला सुनाया। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 10 प्रतिशत आरक्षण पर मोदी सरकार के फैसले को वैध घोषित किया। पीठ ने कहा कि यह आरक्षण संविधान के मूल सिद्धांतों और भावना का उल्लंघन नहीं करता है। अब जबकि EWS आरक्षण पर कोई रोक नहीं है तो आइए जानते हैं कि 10% कोटे के इस आरक्षण का लाभ किसे मिल सकता है और इसके क्या नियम हैं...Read Also:-इस बार उत्तर प्रदेश के शहरों में बढ़ेंगे 3200 पार्षद, 110 निकायों में बने 2500 वार्ड

 

2019 में सरकार 103वां संविधान संशोधन लेकर आई
जनवरी 2019 में, नरेंद्र मोदी सरकार ने 103वें संविधान संशोधन के तहत ईडब्ल्यूएस (EWS) कोटा लागू किया। सरकार ने इस कोटा को संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के खंड 6 में जोड़ा है जो नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण देता है। इसके तहत राज्य सरकार आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग (EWS) को शैक्षणिक संस्थानों और नौकरियों में आरक्षण पर 10 प्रतिशत आरक्षण दे सकती है। साथ ही, ऐसा आरक्षण अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत आने वाले अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छोड़कर किसी भी शैक्षणिक संस्थान (Including Private) में दिया जा सकता है।

 

कौन लाभ उठा सकता है
EWS का मतलब आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण है। यह आरक्षण केवल सामान्य वर्ग यानी सामान्य वर्ग के लोगों के लिए है। अन्य श्रेणियों जैसे ओबीसी (27%), एससी (15%), और एसटी (7.5%) आरक्षण पहले से ही मौजूद हैं। EWS आरक्षण का निर्णय आपकी और आपके परिवार की वार्षिक आय पर निर्भर करता है। इस आरक्षण का लाभ लेने के लिए परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। इसमें न केवल वेतन, बल्कि कृषि, व्यवसाय और अन्य व्यवसायों से होने वाली आय भी शामिल है।

 

ईडब्ल्यूएस आरक्षण के तहत, एक व्यक्ति के पास 5 एकड़ से कम कृषि भूमि होनी चाहिए। इसके अलावा 200 वर्ग मीटर से अधिक का आवासीय फ्लैट नहीं होना चाहिए। यहां ध्यान देने वाली बात है कि 200 वर्ग मीटर से अधिक भूमि का आवासीय फ्लैट नगर पालिका के अधीन नहीं होना चाहिए।

 

ईडब्ल्यूएस (EWS) आरक्षण का दावा कैसे करें
यदि ईडब्ल्यूएस (EWS) आरक्षण के लिए पात्र है, हालांकि शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आवेदन के लिए आयु में कोई छूट नहीं है, कोटा से 10 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध है। आरक्षण का दावा करने के लिए ईडब्ल्यूएस (EWS) पात्र के पास 'आय और संपत्ति प्रमाणपत्र' होना चाहिए। यह प्रमाण पत्र केवल तहसीलदार या उससे ऊपर के रैंक के राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी किया जाता है। इस प्रमाणपत्र की वैधता एक वर्ष है। जिसे अगले साल फिर से रिन्यू कराना होगा।
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