हो जाये सावधान : लड़की से कहा 'छम्मक-छल्लो, आइटम या चुड़ैल', तो हो जाएगी तीन साल की जेल
राष्ट्रीय अपराध जांच ब्यूरो यानी एनसीआईबी (NCIB) ने एक ट्वीट कर बताया है कि अगर कोई शख्स किसी महिला को आवारा, छम्मक-छल्लो, आइटम, चुडैल, कालमुखी, चरित्रहीन जैसे शब्दों से संबोधित करता है या अश्लील इशारे करता है तो उसे तीन साल की सजा की जेल की सजा हो सकती है।
Dec 21, 2022, 00:00 IST
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हिंदू धर्म में महिलाओं को 'देवी' का दर्जा दिया गया है, जिसका सम्मान करना सभी भारतीयों का कर्तव्य है, लेकिन आज के समाज में लोग इन सभी बातों को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते हैं। अब कुछ लोगों के लिए लड़कियों और महिलाओं को बदनाम करना, उन पर भद्दी टिप्पणियां करना एक फैशन बन गया है। अगर वह महिलाओं पर भद्दे कमेंट्स और अश्लील इशारे नहीं करता तो मानो उसका पेट ही नहीं भरता। वैसे तो पुलिस-प्रशासन ऐसे लोगों के प्रति काफी सख्त होता है और जरूरत पड़ने पर उनकी अच्छी तरह से खातिरदारी भी करता है, लेकिन इसके बावजूद वे सुधरने का नाम नहीं लेते, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आईपीसी (IPC) के तहत ऐसे लोगों को कड़ी सजा का भी प्रावधान है।
दरअसल, नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी एनसीआईबी (NCIB) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एक पोस्ट कर इस बारे में एक अहम जानकारी दी है। ट्वीट में लिखा है, 'अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को आवारा, छम्मक-छल्लो, आइटम, डायन, कालामुखी, चरित्रहीन जैसे शब्दों से संबोधित करता है या अश्लील इशारे करता है, जिससे उसका सम्मान भंग होता है, तो उसे आईपीसी (IPC) की धारा 509 के तहत 3 वर्ष तक जेल/आर्थिक दंड या दोनों हो सकता है।’
आवश्यक जानकारी :~
— NCIB Headquarters (@NCIBHQ) December 16, 2022
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यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री को आवरा, माल, छम्मक-छल्लो, आइटम, चुड़ैल, कलमुखी, चरित्रहीन जैसे शब्दों से संबोधित करता है या अश्लील इशारे करता है, जिससे उसके लज्जा का अनादर हो। तो उसे आईपीसी की धारा 509 के तहत 3 वर्ष तक जेल/ आर्थिक दण्ड या दोनों हो सकता है।
एनसीआईबी (NCIB) का यह ट्वीट देखें
16 दिसंबर को किए गए इस ट्वीट को अब तक हजारों लाइक्स मिल चुके हैं, वहीं यूजर्स तरह-तरह के कमेंट भी कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है, '3 साल क्या होगा, जिंदगी बर्बाद करनी है तो मर्दों की ही फांसी का इंतजाम करो' वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा है, 'ये शब्द आपस में बहुत आम हैं, लेकिन समस्या जब या तो उनके बोलने का उद्देश्य किसी का अपमान करना हो, जो वास्तव में बुरा है या किसी महिला को इन शब्दों से आपत्ति है।
हालांकि एनसीआईबी (NCIB) के इस ट्वीट को देखकर कुछ यूजर्स ये भी पूछ रहे हैं, 'अगर कोई महिला किसी पुरुष को कुत्ता, नीच, व्यसनी, बेवड़ा, नशेड़ी, छपरी जैसे शब्दों से संबोधित करती है तो उसके लिए सजा का क्या प्रावधान है? प्लीज ये भी बताने की जहमत उठाएं' .तो एक अन्य यूजर ने भी इसी अंदाज में लिखा है कि 'महिलाओं द्वारा पुरुषों को गाली देने पर भी समान सजा का प्रावधान होना चाहिए।'