शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान व अन्य 7 आरोपियों को 14 दिन की जेल, कल होगी जमानत पर सुनवाई
कोर्ट ने एनसीबी को 7 अक्टूबर तक आर्यन की कस्टडी सौंपी थी, जिसके बाद इस मामले में गुरुवार को सुनवाई हुई, जहां एनसीबी ने कस्टडी बढ़ाने की मांग की।
Oct 7, 2021, 20:03 IST
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Cruise Ship Drugs Case: ड्रग्स केस में पकड़े गए बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे समेत 7 अन्य आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। एनसीबी ने आर्यन समेत अन्य 7 आरोपियों की रिमांड बढ़ाने के लिए कोर्ट में पेश किया था। एनसीबी ने कोर्ट से 11 अक्टूबर तक सभी आरोपियों की कस्टडी दिए जाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार करते हुए सभी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया।
इससे पहले सोमवार को कोर्ट ने एनसीबी को 7 अक्टूबर तक आर्यन की कस्टडी सौंपी थी, जिसके बाद इस मामले में गुरुवार को सुनवाई हुई, जहां एनसीबी ने कस्टडी बढ़ाने की मांग की। एनसीबी का तर्क था कि उन्हें मामले की जांच के लिए 11 अक्टूबर तक की कस्टडी की जरूरत है, लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार करते हुए सभी आरोपियों को जेल भेज दिया। अब इस मामले पर 11 अक्टूबर को सुनवाई होगी। Read Also : Petrol Price in Meerut: मेरठ में पहली बार पेट्रोल ₹100 के पार, 6 महीने में बढ़ चुके ₹11.35, गैस सिलेंडर पर कल ही बढ़े ₹15
एएसजी ने ये कहा अदालत में
एएसजी अनिल सिंह ने अदालत से कहा, 'ये सभी सीआर 94/2021 से जुड़े हैं। पहली नजर में लगता है कि ये सभी एक साजिश का हिस्सा हैं। इस मामले में कुल 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एनसीबी ने अचित कुमार नाम के एक व्यक्ति को भी ड्रग के साथ गिरफ्तार किया है। इस आरोपी का संबंध आर्यन खान से था। अरबाज की जांच में भी उस शख्स का नाम सामने आया था। अचित से इनका आमना-सामना जरूरी, इसलिए हिरासत की जरूरत है। उन्होंने बताया कि 6 अक्टूबर को 4 लोगों को क्रूज से गिरफ्तार किया गया ये आयोजक थे। सभी हिरासत में हैं और इन आरोपियों के साथ उनका आमना सामना भी आवश्यक है।
आर्यन के वकील का ये था तर्क
दूसरी ओर, आर्यन खान के वकील ने कहा, "एनसीबी हिरासत गैर जरूरी है। मामला हमेशा से यह रहा है कि हम मुख्य आरोपी तक पहुंचना चाहते हैं।" उन्हें तब तक के लिए बंधक बनाकर नहीं रखा जा सकता, जब तक कि वे उनकी जांच करें और उन्हें गिरफ्तार कर लें।आरोपी 1, 2 और 3 के खिलाफ आरोप पहले रिमांड आवेदन के समान ही हैं।"
आर्यन के लिये सतीश मानेशिंदे ने कहा, 'मैं क्रूज पर नहीं था। नीचे ही मेरा फोन ले लिया और पंच मुझे एनसीबी कार्यालय ले आएं। मेरे मोबाइल पर उन्हें जो मिला, उसके आधार पर मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। मेरा आयोजकों से कोई संबंध नहीं है, अरबाज दोस्त हैं, लेकिन मैं उसकी गतिविधियों से जुड़ा नहीं हूं।'
सुनवाई के दौरान अचित कुमार के वकील ने कहा, "मैं उन्हें बेईमान कहने से रोकूंगा। वे कह रहे हैं कि मैं सप्लायर्स का हिस्सा हूं। उन्होंने मेरे पास से क्या पाया है? उन्होंने पहले ही मेरे मुवक्किल का आरोपी नंबर 1 से आमना सामना कराया है। उन्होंने मेरे पास से 2.6 ग्राम जब्त किया है। मेरी समझ से मुझे न्यायिक हिरासत दी जा सकती है।'
मुनमुन धमेचा की ओर से वकील काशिफ खान ने तर्क देते हुए कहा, "क्या मैं अचित कुमार की गिरफ्तारी से चिंतित हूं? मेरा उस आरोपी से कोई संबंध नहीं है। रिमांड आवेदन मेरी भूमिका पर चुप है। स्क्रीनिंग के दौरान मेरे पास से कुछ भी नहीं मिला। मुझे तलाशी के समय का सीसीटीवी फुटेज चाहिए। कथित ड्रग्स फर्श पर मिला था।"