इनकम टैक्स की आयकरदाताओं को चेतावनी, नहीं किया ये काम तो इनवैलिड हो जाएगा इनकम टैक्स रिटर्न (ITR)
आयकर विभाग ने करोड़ों करदाताओं के लिए अलर्ट जारी किया है। विभाग का कहना है कि अगर उन्होंने अपने ITR से जुड़ा ये काम तुरंत नहीं किया तो उनका ITR अमान्य हो जाएगा और रिफंड मिलना मुश्किल हो सकता है।
Updated: Aug 26, 2023, 15:47 IST
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देश में अधिक से अधिक लोग आयकर रिटर्न दाखिल करें इसके लिए सरकार और आईटी विभाग समय-समय पर प्रयास करते रहते हैं। इसका असर इस साल भी देखने को मिला है।
इस साल करीब 6 करोड़ करदाताओं ने ITR दाखिल किया है। लेकिन इस बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ITR तो फाइल कर दिया है लेकिन उसका ई-वेरिफिकेशन नहीं कराया है। आयकर विभाग ने ऐसे करदाताओं के लिए चेतावनी जारी की है। दरअसल, आयकर विभाग ITR दाखिल करने के 30 दिनों के भीतर ई-सत्यापन की अनुमति देता है। अगर आप इन दिनों में अपना वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं तो आपको कई तरह के नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।
आयकर विभाग हुआ अलर्ट
आयकर विभाग ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर कहा कि जिन करदाताओं ने अपनी ई-फाइलिंग पूरी नहीं की है, वे आज ही प्रक्रिया पूरी कर लें! नीचे दिए गए तरीकों से ई-वेरिफिकेशन पूरा करें। आईटीआर दाखिल करने के बाद 30 दिनों के भीतर सत्यापन प्रक्रिया पूरी करना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको बाद में जुर्माना भरना पड़ सकता है।
आयकर विभाग ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर कहा कि जिन करदाताओं ने अपनी ई-फाइलिंग पूरी नहीं की है, वे आज ही प्रक्रिया पूरी कर लें! नीचे दिए गए तरीकों से ई-वेरिफिकेशन पूरा करें। आईटीआर दाखिल करने के बाद 30 दिनों के भीतर सत्यापन प्रक्रिया पूरी करना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको बाद में जुर्माना भरना पड़ सकता है।
Dear Taxpayers,
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) August 26, 2023
Complete the e-filing process today!
Please find below the modes of e-verification of return.
Remember to verify your ITR within 30 days of filing. Delayed verification may lead to levy of late fee in accordance with provisions of the Income-tax Act, 1961.… pic.twitter.com/bu7jrXLFNH
आयकर विभाग ने लोगों से ITR वेरिफाई करने को कहा है। अगर आपने अभी तक अपना ITR वेरिफाई नहीं किया है तो आप इसे ऑनलाइन वेरिफाई कर सकते हैं। हम आपको ऑनलाइन वेरिफिकेशन की प्रक्रिया बता रहे हैं।
ये है इनकम टैक्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया
- इनकम टैक्स रिटर्न फाइल को वेरिफाई करने के लिए आधार को पैन से लिंक करना जरूरी है।
- सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in पर जाकर लॉगइन करें।
- इसके बाद आपको अगले पेज पर ई-फाइल का विकल्प मिलेगा।
- यहां आपको इनकम टैक्स रिटर्न सेक्शन में जाकर ई वेरिफाई रिटर्न का चयन करना होगा।
- इसके बाद आपने जो भी रिटर्न फाइल किया है वह दिखने लगेगा।
- इसके बाद ई-वेरिफाई लिंक पर क्लिक करें और आधार ओटीपी का उपयोग करके वेरिफाई रिटर्न का विकल्प चुनें।
- इतना करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा जिसके जरिए आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं।
- इस वन टाइम पासवर्ड को आयकर विभाग की वेबसाइट पर डालने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे और आपका ITR वेरिफाई हो जाएगा।
- सत्यापन 30 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।
- बिना वेरिफिकेशन के इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया अधूरी मानी जाती है। वेरिफिकेशन के बाद ही आयकर विभाग आपके ITR को प्रोसेस करता है। इसके अलावा अगर ITR वेरिफाई नहीं हुआ तो आपका रिफंड अटक जाएगा। अगर आप वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं तो आपकी ITR फाइल नहीं माना जाएगा।
6.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने रिटर्न दाखिल किया
वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 6.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल किया है। आयकर विभाग के मुताबिक आखिरी तारीख यानी 31 जुलाई को 64.33 लाख रिटर्न दाखिल किए गए।
वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 6.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल किया है। आयकर विभाग के मुताबिक आखिरी तारीख यानी 31 जुलाई को 64.33 लाख रिटर्न दाखिल किए गए।
अगर आप अब तक ITR फाइल नहीं कर पाए हैं तो क्या करें?
आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख नहीं बढ़ाई है। आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 थी. ऐसे में अगर आपने अब तक आईटीआर दाखिल नहीं किया है तो आपको इसके लिए विलंब शुल्क देना होगा।
आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख नहीं बढ़ाई है। आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 थी. ऐसे में अगर आपने अब तक आईटीआर दाखिल नहीं किया है तो आपको इसके लिए विलंब शुल्क देना होगा।
यदि किसी व्यक्तिगत करदाता की वार्षिक आय 5 लाख रुपये से अधिक है, तो उसे 5000 रुपये का विलंब शुल्क देना होगा। यदि करदाता की वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम है, तो उसे 1,000 रुपये का विलंब शुल्क देना होगा। शुल्क।