इस कैटेगरी में15 सितंबर से UPI के जरिए 5 लाख रुपये तक ट्रांसफर कर सकेंगे, जानिए किन जगहों पर होगा लागू?

 UPI के जरिए पेमेंट करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है। अब 15 सितंबर से आप कई कैटेगरी में 5 लाख रुपये तक का पेमेंट यूपीआई के जरिए ट्रांसफर कर सकेंगे।
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UPI
अगर आप अपने ज़्यादातर पेमेंट UPI के ज़रिए करते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया (NPCI) ने UPI के ज़रिए एक बार में 5 लाख तक ट्रांसफ़र करने की सीमा बढ़ा दी है, लेकिन यह सिर्फ़ ख़ास तरह के ट्रांज़ेक्शन के लिए ही होगा।READ ALSO:-बिजनौर : लगातार बारिश होने से जनजीवन अस्त-व्यस्त, बिजली आपूर्ति बाधित, सड़कों पर भरा पानी; जिलाधिकारी ने कक्षा 1 से 8वी तक के स्कूलों में छुट्टी के दिए निर्देश

 

नई सीमा क्या है?
सीमा: 15 सितंबर 2024 से आप UPI के ज़रिए एक बार में 5 लाख तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं।

 

कहां लागू होगी: यह नई सीमा टैक्स भुगतान, अस्पताल और शिक्षा सेवाओं, IPO और सरकारी प्रतिभूतियों (G Sec) पर लागू होगी।

 

इसमें कौन से ट्रांज़ेक्शन शामिल हैं?
  • टैक्स भुगतान: अब आप UPI के ज़रिए एक बार में 5 लाख तक का टैक्स भर सकते हैं।
  • अस्पताल और कॉलेज: अस्पताल और स्कूल/कॉलेज की फीस भी UPI के ज़रिए 5 लाख तक चुकाई जा सकती है।
  • IPO और सरकारी प्रतिभूतियाँ: अब UPI के ज़रिए IPO और सरकारी प्रतिभूतियों में 5 लाख तक का निवेश किया जा सकता है।

 

एनपीसीआई (NPCI) निर्देश
एनपीसीआई (NPCI) ने बैंकों और यूपीआई (UPI) ऐप को टैक्स भुगतान के लिए 5 लाख रुपये की नई सीमा लागू करने का निर्देश दिया है। 

 

सर्कुलर के अनुसार:-
  • MCC-9311: टैक्स भुगतान लेनदेन को इस श्रेणी में रखा जाएगा।
  • कार्यान्वयन तिथि: यह नई सीमा 15 सितंबर, 2024 से लागू होगी।

 KINATIC

आरबीआई (RBI) की घोषणा
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 8 अगस्त, 2024 को कहा था कि टैक्स भुगतान के लिए यूपीआई सीमा एक लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी जाएगी। उन्होंने कहा था कि इस बदलाव से यूपीआई के जरिए भुगतान और भी आसान हो जाएगा।

 

गौरतलब है कि इस बदलाव से बड़े यूपीआई (UPI) लेनदेन करना और भी आसान हो जाएगा।
SONU

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