30 सितंबर से पहले बदल लें 2000 रुपए का नोट, RBI ने जारी किया निर्देश; एक बार में सिर्फ 10 नोट ही बदले जाएंगे
लोग अपने बैंक खातों में 2,000 रुपये के नोट जमा कर सकेंगे या किसी भी बैंक शाखा में जाकर अन्य मूल्यवर्ग के नोटों के साथ उनका आदान-प्रदान कर सकेंगे। लोगों को ध्यान रखना होगा कि एक बार में अधिकतम 20,000 रुपये मूल्य के नोट बदले जा सकते हैं। यह प्रक्रिया 23 मई से शुरू होगी और 30 सितंबर 2023 को समाप्त होगी।
May 19, 2023, 20:40 IST
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8 नवंबर 2016 को जब नोटबंदी की घोषणा की गई थी, तब सरकार ने 2,000 रुपये का नोट जारी किया था। किसी को नहीं पता था कि RBI कुछ सालों में इसे चलन से बाहर करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा। आखिरकार वह दिन 19 मई 2023 को आ ही गया। इस बार सरकार ने नहीं बल्कि RBI ने कहा कि सभी को 2000 रुपये के नोट बैंकों में जमा कराने चाहिए। साथ ही यह भी कहा गया है कि 2000 रुपये का लीगल टेंडर जारी रहेगा। वैसे RBI ने यह भी कहा है कि सभी को अपना 2000 रुपये का नोट 30 सितंबर से पहले जमा कराना होगा। Read also:-PAN Card Misuse : अगर आपके पैन कार्ड का हो रहा है गलत इस्तेमाल, तो जानिए कैसे करें जांच और कहां करें शिकायत?
RBI का कहना है कि 23 मई, 2023 से किसी भी बैंक में एक समय में 2000 रुपये के नोटों को अन्य मूल्यवर्ग के नोटों में बदलने की सीमा 20,000 रुपये तक की जा सकती है।
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 19, 2023
सभी बैंक 30 सितंबर, 2023 तक 2000 रुपये के नोटों के लिए जमा या विनिमय सुविधा प्रदान करेंगे: RBI https://t.co/9qfSIwhPt5 pic.twitter.com/qILPthtwnU
RBI ने दिए बड़े निर्देश
RBI ने इस संबंध में सभी लोगों और बैंकों को निर्देश जारी किया है। RBI ने कहा कि जिन लोगों के पास 2000 रुपए का नोट है, वे सभी इसे 30 सितंबर से पहले बैंकों में जमा करा दें। वे किसी भी बैंक में जाकर अपने नोट जमा करा सकते हैं। यह प्रक्रिया 23 मई से शुरू होगी। अगर कोई 30 सितंबर तक 2000 रुपए का नोट जमा नहीं करता है तो उसका नोट बेकार हो जाएगा। किसी प्रकार से उपयोगी नहीं होगा।
एक बार में 20,000 तक जमा करें
RBI की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक 2000 रुपए के नोट आपके बैंक खाते में जमा किए जा सकते हैं। अगर कोई दूसरे बैंक में अपने नोट बदलवाना चाहता है तो उसके लिए भी RBI की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है। आरबीआई के मुताबिक कोई भी व्यक्ति 2000 रुपये नोटों का एक्सचेंज एक बार में 20000 रुपये तक ही हो सकेगा। उसके बाद उस व्यक्ति को दोबारा आना होगा। बैंकों को भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस प्रक्रिया को सख्ती से लागू करें। आमजन में किसी प्रकार का पैनिक न होने दें।
RBI की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक 2000 रुपए के नोट आपके बैंक खाते में जमा किए जा सकते हैं। अगर कोई दूसरे बैंक में अपने नोट बदलवाना चाहता है तो उसके लिए भी RBI की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है। आरबीआई के मुताबिक कोई भी व्यक्ति 2000 रुपये नोटों का एक्सचेंज एक बार में 20000 रुपये तक ही हो सकेगा। उसके बाद उस व्यक्ति को दोबारा आना होगा। बैंकों को भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस प्रक्रिया को सख्ती से लागू करें। आमजन में किसी प्रकार का पैनिक न होने दें।
30 सितंबर के बाद भी लीगल टेंडर में रहेगा
ANI के सूत्रों ने बताया है कि 2000 रुपये का नोट 30 सितंबर के बाद भी लीगल टेंडर रहेगा। RBI को उम्मीद है कि लोगों को बैंकों से नोट बदलने के लिए 4 महीने का समय काफी है। चलन में रहे 2000 रुपये के अधिकांश नोट 30 सितंबर की निर्धारित समय सीमा के भीतर बैंकों को वापस कर दिए जाएंगे। यह आरबीआई की नियमित कवायद है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है।
ANI के सूत्रों ने बताया है कि 2000 रुपये का नोट 30 सितंबर के बाद भी लीगल टेंडर रहेगा। RBI को उम्मीद है कि लोगों को बैंकों से नोट बदलने के लिए 4 महीने का समय काफी है। चलन में रहे 2000 रुपये के अधिकांश नोट 30 सितंबर की निर्धारित समय सीमा के भीतर बैंकों को वापस कर दिए जाएंगे। यह आरबीआई की नियमित कवायद है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है।
