जीएसटी रिटर्न को लेकर बड़ा अपडेट, जारी की एडवाइजरी, 1 सितंबर से लागू होगा नया नियम

जीएसटीएन (GSTN) ने 23 अगस्त को जारी एक एडवाइजरी में कहा कि यह नियम 1 सितंबर, 2024 से लागू हो रहा है। इसलिए, अगस्त 2024 से कर अवधि के लिए, करदाता जीएसटी प्लेटफॉर्म पर अपने पंजीकरण विवरण में वैध बैंक खाता विवरण प्रस्तुत किए बिना GSTR-01/IFF (जैसा भी मामला हो) दाखिल नहीं कर पाएंगे।
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GST
जीएसटी (GST) रिटर्न को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है। जानकारी के मुताबिक, वैध बैंक खाते की जानकारी नहीं देने वाले जीएसटी (GST) करदाता 1 सितंबर से जीएसटीआर-1 (GSTR-1) दाखिल नहीं कर पाएंगे। जीएसटी (GST) नेटवर्क (GSTN) की ओर से जारी एक एडवाइजरी में यह बात कही गई है। जीएसटी (GST) नियम 10ए के मुताबिक, करदाताओं को पंजीकरण की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर वैध बैंक खाते का विवरण देना जरूरी है। या फॉर्म जीएसटीआर-1 (GSTR-1) में माल या सेवाओं या दोनों की बाहरी आपूर्ति का विवरण देने से पहले या चालान जमा करने की सुविधा (IFF) का उपयोग करने से पहले, जो भी पहले हो।READ ALSO:-UP : कार में हेलमेट नहीं पहना तो लगा 1000 रुपए का जुर्माना, नोएडा पुलिस पीछे पड़ी, कभी NCR गए ही नहीं....

 

एडवाइजरी जारी
जीएसटीएन (GSTN) ने 23 अगस्त को जारी एक एडवाइजरी में कहा कि यह नियम 1 सितंबर 2024 से लागू हो रहा है। इसलिए, अगस्त 2024 से आगे की कर अवधि के लिए, करदाता जीएसटी (GST) प्लेटफॉर्म पर अपने पंजीकरण विवरण में वैध बैंक खाते का विवरण जमा किए बिना जीएसटीआर-01/आईएफएफ (As the case may be) दाखिल नहीं कर पाएंगे। जीएसटी (GST) परिषद ने पिछले साल जुलाई में अपनी बैठक में पंजीकरण प्रक्रिया को मजबूत करने और वस्तु एवं सेवा कर (GST) में फर्जी और धोखाधड़ी वाले पंजीकरण की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए नियम 10ए में संशोधन को मंजूरी दी थी।

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क्या संशोधन किया गया
संशोधन के अनुसार, पंजीकृत करदाता को पंजीकरण प्राप्त करने के 30 दिनों के भीतर या फॉर्म जीएसटीआर-1/आईएफएफ (Invoice Submission Facility) में बाहरी आपूर्ति का विवरण दाखिल करने से पहले (whichever is earlier) अपने नाम के बैंक खाते और पैन का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक था। परामर्श में, जीएसटीएन (GSTN) ने उन सभी करदाताओं (who have not yet provided valid bank account details) से कहा कि वे जीएसटी (GST) प्लेटफॉर्म पर जाएं और अपने पंजीकरण विवरण में अपने बैंक खाते की जानकारी जोड़ें।

 

जीएसटीएन (GSTN) एडवाइजरी में कहा गया है कि जीएसटी  (GST) पंजीकरण में वैध बैंक खाते के विवरण के अभाव में, आप अगस्त, 2024 की रिटर्न अवधि से जीएसटीआर-1 या आईएफएफ (GSTR-1 or IFF) दाखिल नहीं कर पाएंगे।
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