Bank Customers Nominie :फाइनेंस मिनिस्टर ने सभी बैंकों को दिया नया आदेश, करोड़ों ग्राहकों पर लागू होगा नियम

 भारतीय रिजर्व बैंक: एक रिपोर्ट के मुताबिक, बैंकिंग सिस्टम में 35,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की लावारिस रकम मौजूद है। जबकि ऐसी कुल रकम एक लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा बताई जा रही है।
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Nirmala Sitaraman
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को एक नया आदेश दिया है। यह आदेश बैंकों और वित्तीय संस्थानों से जुड़े करोड़ों ग्राहकों के लिए है। वित्त मंत्री की ओर से दिए गए आदेश में यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि उनके सभी ग्राहक अपने उत्तराधिकारी को नामांकित करें. इससे लावारिस धन की मात्रा कम करने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्री का यह आदेश आरबीआई द्वारा हाल ही में उठाए गए कदम के बाद आया है जब केंद्रीय बैंक ने बैंकों में लावारिस पड़ी हजारों करोड़ रुपये की राशि की पहचान करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया था। READ ALSO:-अब क्या ISRO, IIT, IIM, AIIMS गुलामी के प्रतीक हैं...INDIA शब्द हटाने के मुद्दे पर भड़के आदमी पार्टी से राज्यसभा संजय सिंह

 

उत्तराधिकारी का नाम लिखें तथा पता भी दें।
सीतारमण ने यहां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (GFF) में कहा, 'मैं चाहती हूं कि बैंकिंग प्रणाली, वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र, म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार, हर कोई इस बात को ध्यान में रखे कि जब कोई ग्राहक पैसे का लेनदेन करता है। इसलिए संगठनों को भविष्य के बारे में सोचना होगा और यह तय करना होगा कि वे (Customers) अपने उत्तराधिकारी को कहां नामित करें, उनका नाम और पता दें।

 


35,000 करोड़ रुपये की रकम का दावेदार नहीं
एक रिपोर्ट के मुताबिक, बैंकिंग सिस्टम में 35,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम ऐसी है, जिस पर किसी ने दावा नहीं किया है. जबकि कुल रकम 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा बताई जा रही है. सीतारमण ने यह भी कहा कि 'टैक्स हेवन कंट्री' और पैसे की 'राउंड ट्रिपिंग' जिम्मेदार वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा है। इस पैसे को ग्राहकों और उनके उत्तराधिकारियों को सुरक्षित तरीके से लौटाने के लिए RBI ने उदगम पोर्टल (UDGAM) भी लॉन्च किया था। 

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इस पोर्टल को लॉन्च करने का मकसद बैंकों में लंबे समय से जमा लावारिस पैसों का पता लगाना था। जनता की सुविधा के लिए लॉन्च किए गए पोर्टल के जरिए विभिन्न बैंकों में जमा लावारिस रकम का पता लगाना आसान हो जाएगा।RBI द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए पोर्टल पर एसबीआई, पीएनबी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड, साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड और सिटी बैंक में लावारिस जमा के बारे में जानकारी उपलब्ध है।
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