फेस्टिव सीजन से पहले सख्त हुई सरकार, दुकानदारों को खुले में मिठाइयां न बनाने का आदेश, जारी की गाइडलाइन

त्योहारी सीजन में खूब मिठाइयां बिकती हैं। ऐसे में FSSAI एक्टिव मोड में आ गया है. FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए दुकानदारों के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
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MITHAI
त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है। ऐसे में FSSAI भी एक्टिव मोड में आ गया है. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी एफएसएसएआई ने त्योहारी सीजन की शुरुआत में दुकानदारों और हलवाईयों के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। FSSAI ने आदेश जारी करते हुए कहा कि मिठाई बनाने वाले दुकानदार खुले में मिठाई बनाने से बचें। वहीं, अगर कोई दुकानदार FSSAI के नियमों का पालन नहीं करता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। READ ALSO:-आम आदमी के लिए राहत भरी खबर, अब नहीं होगा महंगा अमूल दूध, ये है इसकी वजह!

 

FSSAI ने खाद्य उत्पादों का कारोबार करने वाले व्यवसायों को अच्छी गुणवत्ता बनाए रखने का आदेश दिया है। साथ ही मिठाइयों, खासकर दूध उत्पादों में मिलावटी कच्चे माल पर भी लगाम लगाने के आदेश दिए गए हैं। 

 

FSSAI ने यह आदेश दिया
मिठाई निर्माताओं और खाद्य व्यवसाय संचालकों के साथ बैठक के बाद FSSAI ने कहा कि आगामी त्योहारी सीजन से पहले दुकानदारों को अपने खाद्य पदार्थों और कच्चे माल की सुरक्षा और गुणवत्ता की पूरी तरह से जांच करनी चाहिए। FSSAI ने कहा कि सभी दुकानदारों को सरकार के इस आदेश का पालन करना होगा। 

 

वहीं, जिस पदार्थ से बचना है उसके लिए तेल की गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखना होगा। वहीं दुकान संचालकों को खुली मिठाइयों के लिए सुरक्षा का भी ध्यान रखना होगा। क्योंकि खुले में मिठाइयां रखने या बनाने से खाद्य सुरक्षा को खतरा हो सकता है। दूध और उत्पादों के लिए भी FSSAI ने कहा कि कच्चे माल, खासकर दूध और दूध उत्पादों में मिलावट की जाँच पर अधिक जोर दिया गया है।

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खोया, पनीर और घी में मिलावट का खतरा ज्यादा रहता है। FSSAI ने दूध, खोया, घी और पनीर आदि केवल FSSAI पंजीकृत या लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं से ही खरीदने का आदेश दिया है।
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