अब पुराने वाहनों का एटीएस के जरिए ही होगा फिटनेस टेस्ट, दलालों के चंगुल से मिलेगा छुटकारा, वाहन फिट हो पर ही मिलेगा Fitness Certificate

Fitness Test Through ATS :  मंत्रालय ने कहा है कि यह नियम भारी वाहन व कार पर लागू होगा।
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vehicle fitness certificate
Fitness Test Through ATS :  सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारी माल व यात्री वाहनों से जुड़ी एक जानकारी साझा की है। मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि जून 2023 से सभी भारी वाहनों का फिटनेस  (fitness certificate) स्वचालित परिक्षण स्टेशनों (एटीएस) के माध्यम से ही होगा। अब दलालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेगें।

 

जानकारी के सरकार ने तय किया है  स्वचालित परिक्षण स्टेशनों (एटीएस) से पास वाहन ही चलने योग्य माना जाएगा। अर्थात अगर एटीएस परीक्षण में वाहन फिट बैठता है तो सर्टिफिकेट जर्नेट हो जाएगा, अगर वाहन फिट नहीं होगा तो फिटनेस सर्टिफिकेट (fitness certificate) भी जारी नहीं हो पाएगा। also read : Maruti Ertiga New Generation : नई-जनरेशन Maruti Ertiga कार 15 अप्रैल को हो रही लॉन्च, मात्र 11 हजार रुपये में कराएं बुकिंग
Fitness Test Through ATS
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दलालों से मिलेगा छुटकारा

सरकार ने इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर बताया है कि अब भारी वाहन स्वामियों को वाहन फिटनेस सर्टिफिकेट (fitness certificate) के लिए दलालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेगें। ऐसे में उनका समय भी बचेगा और पैसे की भी बच होगी। यह सब उनकी सुविधा और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। 
Fitness Test Through ATS
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अप्रैल 2023 से होगा लागू

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने बृहस्पतिवार को एक आधिकारिक बयान में कहा कि 01अप्रैल, 2023 से एटीएस (ATS) automated testing stations के जरिये भारी माल वाहनों और भारी यात्री मोटर वाहनों के लिए फिटनेस परीक्षण अनिवार्य होगा। 
Fitness Test Through ATS
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जून 2024 से कारों पर लागू होगा नियम

जानकारी के अनुसार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कारों के लिए automated testing stations से परीक्षण को लेकर एक साल की छूट दी है। मंत्रालय के मुताबिक अप्रैल 2023 से भारी वाहनों के लिए यह नियम लागू होगा। वहीं, कारों पर यह नियम जून 2024 में लागू कर दिया जाएगा। इन स्टेशनों में कई प्रकार के जरुरी परीक्षणों के लिए स्वचालित तरीके से यांत्रिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। मंत्रालय ने कहा, केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के प्रावधान 175 (Provision 175 of the Central Motor Vehicles Rules 1989) के अनुसार पंजीकृत स्वचालित परीक्षण स्टेशन के जरिये ही मोटर वाहनों की अनिवार्य फिटनेस जांच के संबंध में पांच अप्रैल 2022 को एक अधिसूचना जारी की गई है।

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