Sex करते वक्त पार्टनर से बिना पूछे Condom उतारा तो हो सकती है जेल, जानें किस देश में बना यह कानून
अमेरिका के कैलिफोर्निया (California) प्रांत में सेक्स (Sex) के दौरान पार्टनर से बिना पूछे कंडोम (Condom) उतार देना अब अपराध माना जाएगा और इसके लिए आरोपी को जेल तक की सजा हो सकती है।
Sep 8, 2021, 23:33 IST
Removing Condom Without Permission During Sex Now Illegal in California | अमेरिका के कैलिफोर्निया (California) में सेक्स (Sex Act) से संबधित एक ऐसा कानून (Law) बनाया जा रहा है जो काफी विवादों में है। दरअसल अमेरिका के कैलिफोर्निया (California) प्रांत में सेक्स (Sex) के दौरान पार्टनर से बिना पूछे कंडोम (Condom) उतार देना अब अपराध माना जाएगा और इसके लिए आरोपी को जेल तक की सजा हो सकती है। इस कानून के अनुसार सेक्स करते वक्त कंडोम उतारने (Remove Condom) से पहले आपको अपने पार्टनर की सहमति लेनी होगी। यहां के सांसदों ने यह कानून पास किया है। Read ALso : कंडोम लगा होने का मतलब यह नहीं कि SEX सहमति से हुआ है: सहकर्मी की पत्नी से रेप के आरोपी से कोर्ट
Civil Code के तहत दर्ज किए जाएंगे इस तरह के मामले
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस मुद्दे पर ने सेक्स एक्ट में एक अधिनियम और जोड़ दिया गया है जो मौखिक सहमति के बिना कंडोम हटाने को अपराध बताता है। इस तरह के मामले नागरिक संहिता के तहत दर्ज किए जाएंगे और इसके लिए दंड प्रक्रिया संहिता में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। इस अपराध के तहत पीड़ित अपराधी पर दंडात्मक हर्जाने सहित हर्जाने के लिए मुकदमा कर सकेगा। अध्ययन के अनुसार, येल विश्वविद्यालय ने बताया कि महिलाओं और समलैंगिक पुरुषों दोनों के खिलाफ इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है। Read Also : CONDOM नहीं था तो SEX के लिए युवक ने सिलूचन से चिपकाया अपना Penis, मौत
साबित करना मुश्किल कि Condom जानकर निकाला या गलती से उतरा
डेमोक्रेटिक असेंबली की क्रिस्टीना गार्सिया 2017 से इस तरह के कानून पर जोर दे रही हैं, हालांकि उस समय अन्य विधायकों ने कहा था कि भले ही बिना मंजूरी कंडोम निकालना क्रिमिनल कोड में ना आता हो, लेकिन ये करना पहले से ही अपराध है। उस समय जानकारों ने कहा था कि अगर इस पर कानून बनता है तो भी इसके तहत मुकदमा दर्ज कराने में कई तरह की अड़चनें आ सकती हैं। जैसे कि पीड़ित को ये साबित करने में भी काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है कि आरोपी ने सेक्स के दौरान जानबूझ कर कंडोम हटाया या फिर वो गलती से निकल गया। हालांकि, इस साल विश्लेषकों ने कहा कि गार्सिया का बिल नागरिक कानून में किसी भी तरह की अस्पष्टता को दूर करेगा। गार्सिया ने कहा कि इस तरह के अपराध पीड़ितों को लंबे समय तक शारीरिक और भावनात्मक रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। Read ALso : महिला ने Vagina में भरा जहर, Oral Sex के दौरान पति को मारने की थी साजिश
Sex Worker भी दर्ज कर सकेंगी मुकदमा
अपने एक बयान में गार्सिया ने कहा, 'यह घृणित है कि कुछ ऑनलाइन कम्युनिटीज इस तरह के अपराध का बचाव कर रही हैं और सलाह दे रही हैं कि बिना मंजूरी के कंडोम को किस तरह हटाया जा सकता है, लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि कानून में ये पूरी तरह से अपराध है।' इस कानून के तहत सेक्स वकर्स भी अपने उन ग्राहकों पर मुकदमा दर्ज कर सकेंगी जो सेक्स के दौरान सहमति के बिना कंडोम निकाल देते हैं। Read also : ‘Sex Life’ बेहतर हो…इसलिए यहां निभाई जाती है लड़कियों के पैर बांधने की दर्दनाक परंपरा
शादीशुदा रेप पीड़ता को भी अविवाहित रेप पीड़िता के बराबर माना जाएगा
इसके अलावा मंगलवार को सीनेट ने महिलाओं के पक्ष में एक और बड़ा कदम उठाया। सीनेट ने शादीशुदा रेप पीड़िता को अविवाहित रेप पीड़िता के बराबर ही माना है। कैलिफोर्निया उन 11 राज्यों में से एक है जहां पति द्वारा किए गए रेप और अन्य यौन हिंसाओं के बीच अंतर किया जाता है। बिल के समर्थकों ने कहा कि रेप का ये अंतर तब से मौजूद है जब महिलाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि वो किसी भी हालत में अपनी पति की हर हरकत का समर्थन करें।
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