PMEGP : युवाओं को स्वरोजगार के लिए मिल रहा 25 लाख का लोन, ऐसे करें आवेदन

PMEGP योजना के अंतर्गत अधिकतम 25 लाख तक का ऋण बैंक के माध्यम से उद्यम की स्थापना हेतु प्रदान किया जा रहा है।

 

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए आवेदन मांगे गए हैं। लोन लेने के लिए इच्छुक और व्यक्ति इसके लिए www.kviconline.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। याेजना से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए जिलों में तैनात जिला ग्रामोद्योग अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।

इस योजना के अंतर्गत अधिकतम 25 लाख तक का ऋण बैंक के माध्यम से उद्यम की स्थापना हेतु प्रदान किया जा रहा है। योजना में ग्रामीण क्षेत्र के उद्यमियों, बेरोजगारों, आईटीआई प्रशिक्षण प्राप्त उद्यमियों, परंपरागत कारीगरों को अपने ही गांव में रोजगार उपलब्ध कराने हेतु आनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा।

सामान्य पुरुष अभ्यर्थियों को 25 प्रतिशत एक मुश्त अनुदान तथा अन्य सभी महिलायें, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति, अल्पसंख्यक, विकलांग तथा भूतपूर्व सैनिकों को 35 प्रतिशत एक मुश्त अनुदान दिए जाने का प्राविधान है। योजनांतगत ग्रामीण क्षेत्रों की वित्त पोषित इकाईयों को अधिकतम 13 प्रतिशत तक ब्याज उपादान की सुविधा तीन वर्ष तक दिए जाने का भी प्रावधान है। 

अपर मुख्य सचिव, खादी एवं ग्रामोद्योग डॉक्टर नवनीत सहगल ने कहा कि उत्तर प्रदेश ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा पीएमईजीपी के अंतर्गत ऋण वितरण एवं उसके सापेक्ष मार्जिनमनी जारी करने में देश में पहले स्थान पर है। उन्होंने आगे बताया कि पिछले साल कोरोना महामारी का इस पर काफी प्रभाव पड़ा, लेकिन बावजूद इसके इस योजना के तहत 4143 इकाइयों को उपलब्ध कराये गये ऋण के सापेक्ष 136.36 करोड़ रुपये की मार्जिनमनी वितरित की गई।

बताते चलें कि पिछले साल पीएमईजीपी के तहत उत्तर प्रदेश को 77.16 करोड़ रुपये मार्जिनमनी का लक्ष्य था। जबकि सरकार की तरफ से 136.36 करोड़ की मार्जिनमनी अवमुक्त की गई और भारत सरकार से अतिरिक्त 60 करोड़ रुपये प्राप्त किया। अपर मुख्य सचिव के मुताबिक, इस वर्ष भी कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रकोप के बावजूद बोर्ड द्वारा पीएमईजीपी के अंतर्गत मार्जिनमनी वितरण में 31 फीसदी सफलता प्राप्त करते हुए 1006 इकाइयों को 136.45 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध कराया गया है।