काम की खबर : अकाउंट बैलेंस जीरो होने पर भी नहीं लगेगी पेनाल्टी, जानिए क्या कहता है RBI का नियम

अगर आप भी बैंक से पैसे कटने की समस्या से परेशान हैं तो आप RBIमें जाकर इसकी शिकायत कर सकते हैं।
 
अगर आपका बैंक भी आपके खाते से बिना वजह पैसा काटता रहता है तो यह खबर काम की है। अक्सर हमने खुद सुना और देखा है कि बैंक बिना वजह हमारे खाते से पैसे काटते रहते हैं और फिर अकाउंट माइनस में चला जाता है। ऐसे में ग्राहक के पास खाता बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है।READ ALSO:-छोड़िए रसोई (LPG) गैस, अब इंडियन ऑयल दे रहा है घरों में सीएनजी-पीएनजी (CNG-PNG) कनेक्शन, इस तरह होगा आपको फायदा

 

लेकिन जब आप खाता बंद कराने जाते हैं तब भी बैंक अधिकारी आपका खाता बंद नहीं करते हैं और कहते हैं कि माइनस राशि चुकाने के बाद आपका खाता बंद हो सकता है। अगर आप भी ऐसी ही समस्या का सामना कर रहे हैं तो आइए आपको बताते हैं कि इस बारे में RBI का नियम क्या कहता है।

 

मिनिमम बैलेंस बनाए रखें
आजकल हर कोई बचत बैंक खाते को प्राथमिकता देता है। बैंक ग्राहकों से बचत खाता खुलवाते समय यह शर्त रखते हैं कि बैंक खाता खुलवाने के बाद उन्हें खाते में न्यूनतम बैलेंस बनाए रखना होगा। मिनिमम बैलेंस की यह लिमिट भी बैंक खुद तय करते हैं। अगर ग्राहक के अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं किया जाता है तो उसके अकाउंट से पेनाल्टी काट ली जाएगी। लेकिन, आपको बता दें, ऐसा करना RBI के नियमों के अधीन है।

 

क्या कहता है RBI का नियम
RBI के नियमों के तहत मिनिमम बैलेंस नहीं होने पर भी बैंक ग्राहक के खाते से पैसा नहीं काट सकता है। वहीं पेनाल्टी के नाम पर कटौती कर बैंक ग्राहक के खाते को माइनस में नहीं कर सकता है। फिर भी अगर कोई बैंक ऐसा करता है तो ग्राहक RBI के पास जाकर बैंक की शिकायत कर सकता है।

 

कहां शिकायत करें
अगर बैंक पैसे काटकर आपके अकाउंट को निगेटिव बनाता है तो आप RBI की वेबसाइट पर जाकर इसकी शिकायत कर सकते हैं। आपकी शिकायत के आधार पर RBI बैंक के खिलाफ कार्रवाई करेगा।