काम की खबर : अब बिना किसी दस्तावेज के बनवा सकेंगे आधार कार्ड, UIDAI ऐसे करेगा आपकी मदद

यूआईडीएआई (UIDAI) दस्तावेजों के बिना आधार कार्ड के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों की सहायता के लिए एक मानक प्रमाणपत्र जारी करता है।
 
UIDAI Standard Certificate: अगर आप अपना आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं और आपके पास एड्रेस प्रूफ के लिए कोई दस्तावेज नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। क्या आपका आधार कार्ड बन पाएगा ? अगर आपके पास पते का कोई प्रमाण नहीं है तो आप आसानी से आधार कार्ड बनवा सकते हैं। क्योंकि बिना दस्तावेजों के आधार कार्ड के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों की मदद के लिए यूआईडीएआई (UIDAI) एक स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट जारी करता है। अब आप बिना किसी दस्तावेज के आसानी से अपना आधार कार्ड बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा।Read Also:-LPG Cylinder: घर में है गैस सिलेंडर तो तुरंत निपटा लें ये काम, नहीं तो नहीं कर पाएंगे 10 लाख रुपये का दावा!

 

यूआईडीएआई (UIDAI) के एक सर्कुलर के मुताबिक, आधार बनवाने के लिए सांसद या विधायक या राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार या तहसीलदार जैसे विभिन्न पदाधिकारियों से मानक प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है। आप शैक्षणिक संस्थान के प्रमुख या पार्षद या अनाथालय के प्रमुख या ग्राम पंचायत के प्रमुख से भी मानक प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इन अधिकारियों के माध्यम से आधार नामांकन और अपडेट्स (Annexure I & II) के लिए विनियम 10(2) की अनुसूची II में आधार नामांकन के लिए मानक प्रमाण पत्र बनाने का निर्णय लिया गया है।

 

 

आप तीन तरह से आवेदन कर सकते हैं
बता दें कि कोई व्यक्ति तीन तरह से आधार कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है। दस्तावेज़ आधारित, घरेलू मुखिया आधारित या परिचयकर्ता आधारित (Who Knows You Very Well)। दस्तावेज़ आधारित प्रक्रिया किसी व्यक्ति को आधार कार्ड के लिए आवेदन करने की अनुमति देती है यदि उसके पास पहचान का वैध प्रमाण, पते का प्रमाण और जन्म तिथि का प्रमाण है।

 

यदि किसी व्यक्ति के पास आवश्यक दस्तावेज नहीं हैं, तो आधार कार्ड के लिए आवेदन करने के दो तरीके हैं, या तो परिवार के मुखिया के माध्यम से और दूसरा परिचयकर्ता आधारित पद्धति के माध्यम से।

 

सर्टिफिकेट के लिए यह दस्तावेज जरूरी है
दस्तावेजों के प्राप्त न होने की स्थिति में, किसी व्यक्ति को विशेष अधिकारियों द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्र के लिए पहचान का प्रमाण, पते का प्रमाण और/या जन्म तिथि का प्रमाण देना आवश्यक है। हालांकि, मानक प्रारूप उपलब्ध नहीं होने के कारण, लोगों को आवश्यक प्रमाण पत्र में कौन से विवरण का उल्लेख किया जाना चाहिए, इसके बारे में कई समस्याएं आ रही हैं।