काम की खबर : अगर आपने अभी तक PAN को आधार से लिंक नहीं किया तो लगेगा 6000 रुपये का जुर्माना, ये है वजह

आईटीआर फाइलिंग: करदाताओं को 31 जुलाई तक अपना आईटीआर दाखिल करना होगा, फिर इसमें उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं इसके लिए आपको कितना जुर्माना देना होगा।
 
आधार कार्ड को पैन से लिंक करने की समय सीमा खत्म हो गई है। ऐसे में अगर आप इसे लिंक करने से चूक गए हैं तो यह खबर आपको झटका दे सकती है। जी हां, आयकर विभाग ने आधार को पैन से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून 2023 रखी थी। 30 जून तक आधार-पैन लिंकिंग के लिए कोई शुल्क नहीं देना था। इसकी समयसीमा खत्म होने के बाद अब लोगों को इससे जुड़े काम पूरे करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। READ ALSO:-UP : उत्तर प्रदेश के हर जिले में होगा एक निजी विश्वविद्यालय, UP सरकार ने शुरू की प्रक्रिया

 

हालांकि, आधार-पैन लिंक न होने की वजह से उनका पैन कार्ड अब निष्क्रिय हो गया है। यानी अब आप इससे जुड़े कई काम नहीं कर सकते। लेकिन, टैक्सपेयर्स को 31 जुलाई तक अपना आईटीआर दाखिल करना होगा तो इसमें उन्हें दिक्कत आ सकती है। हो सकता है कि इस काम के लिए उन्हें जुर्माना भी भरना पड़े। 

 

सबसे ज्यादा नुकसान करदाताओं को होगा
करदाताओं को 31 जुलाई से पहले अपना आईटीआर दाखिल करना होगा। अगर उनका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक नहीं है तो वे आईटीआर दाखिल नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अब उनका पैन निष्क्रिय हो गया है और साथ ही आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा खत्म होने में एक महीने से भी कम समय बचा है। इसलिए पैन कार्ड का जुर्माना भरने के बाद भी अगर पैन एक्टिवेट नहीं होता है तो इसे एक्टिवेट होने में कम से कम 1 महीने का समय लग सकता है।

 

6 हजार का फाइन लगेगा
मान लीजिए कि आप अभी जुर्माना भरते हैं, तो आप अपने पैन को सक्रिय करने में लगने वाले समय के कारण आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा से चूक जाएंगे। अगर आप 31 जुलाई के बाद आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको इसे बिलेटेड आईटीआर के तौर पर फाइल करना होगा। लेकिन ध्यान रखें कि विलंबित आईटीआर दाखिल करने पर आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। जो कि 5 लाख रुपये से अधिक आय वाले करदाताओं के लिए 5,000 रुपये है।

 

अब इसके बाद अगर आपका पैन कार्ड लिंक नहीं है तो इसे एक्टिवेट कराने के लिए आपको 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। आईटीआर फाइलिंग में देरी पर 5 हजार और आधार-पैन लिंकिंग एक्टिवेट कराने पर 1 हजार यानी कुल मिलाकर 6 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है।