एटीएम से पैसे निकालने के नियमों की न करें अनदेखी! वरना आपकी जेब ढीली हो सकती है, जानिए क्या है इसका प्रोसेस

 एटीएम से पैसे निकालने पर क्या कहते हैं आरबीआई के नियम? कटे-फटे नोट मिलने के बाद आप चाहें तो बैंक या आरबीआई के इश्यू ऑफिस में जाकर उसे बदलवा सकते हैं। जानिए इसकी प्रक्रिया। 
 
क्या आप जानते हैं कि एटीएम से पैसे निकालने के कई नियम हैं। हर महीने कुछ सीमाएँ होती हैं। अगर वह सीमा पार हो जाती है तो आरबीआई के नियमों के मुताबिक हर ट्रांजैक्शन पर 21 रुपये चुकाने होंगे। इसके अलावा एटीएम से कटे-फटे या नकली नोट निकलने पर भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप इन प्रक्रियाओं का पालन करके नोट बदलवा सकते हैं।READ ALSO:-भारत की पहली मेक इन इंडिया बुलेट ट्रेन का रूट और क्या होगी रफ़्तार? जानिए कहां होगी ये डिजाइन

जानिए कौन सा बैंक लेता है कितना पैसा
सभी बैंक आरबीआई के नियमों के अलावा पैसों के लेन-देन पर शुल्क भी लेते हैं। हर महीने 5 मुफ्त लेनदेन के बाद, पंजाब नेशनल बैंक 21 रुपये के अलावा 9 रुपये टैक्स के रूप में लेता है। 5 मुफ्त लेनदेन के बाद, एसबीआई एटीएम से पैसे निकालने पर 10 रुपये और अन्य एटीएम से 20 रुपये का शुल्क लिया जाता है। एचडीएफसी और आईसीआईसीआई मेट्रो शहर में 3 लेनदेन और अन्य जगहों पर 5 लेनदेन के बाद 21 रुपये के अलावा 8.5 रुपये का शुल्क लेते हैं।

 

नोट बदलने की प्रक्रिया क्या है?
अगर आपको एटीएम से पैसे निकालने के बाद कटे-फटे नोट मिलते हैं तो आप जिस बैंक से एटीएम जुड़ा है वहां जाकर इन्हें बदलवा सकते हैं। इसके लिए आपको बस एक एप्लीकेशन लिखनी होगी। इस एप्लीकेशन में आपको पैसे निकालने की तारीख, समय और जिस एटीएम से पैसे निकाले गए हैं उसका विवरण देना होगा. विवरण सत्यापित होते ही बैंक तुरंत नोट बदल देगा।

 

अगर आपको नकली नोट दिखे तो क्या करें?
अगर एटीएम से नकली नोट निकलते हैं तो उन्हें बाजार में चलाने की बजाय नोट निकालते समय ही एटीएम को उल्टा कर दें। नकली नोट और रसीदें बैंक ले जाएं। जांच के बाद बैंक नोट बदल देगा। अगर ज्यादा कैश निकाला जाता है तो आरबीआई इश्यू ऑफिस से नोट बदले जाएंगे। 

 

क्या कहते हैं आरबीआई के नियम?
आरबीआई के नियमों के मुताबिक, किसी भी बैंक शाखा या रिजर्व बैंक कार्यालय से आसानी से नोट बदले जा सकते हैं। आरबीआई के नियमों के मुताबिक, आप एक बार में 5 हजार रुपये मूल्य के केवल 20 नोट ही बदल सकते हैं। हालाँकि, बैंक उन नोटों को नहीं बदलता है जो बहुत अधिक फटे हुए या जले हुए हों। ऐसे नोट केवल RBI के इश्यू ऑफिस में ही जमा किए जा सकते हैं। 

 

जानिए एसबीआई के नियम
एसबीआई एटीएम में नोट शॉर्टिंग मशीन से चेक करने के बाद नोट डाले जाते हैं। ऐसे में नोटों के खराब होने की संभावना कम है। इसके बावजूद अगर नोट खराब निकलते हैं तो बैंक शाखा से नोट बदले जा सकते हैं। आरबीआई के नियमों के मुताबिक, अगर कोई बैंक नोट बदलने से इनकार करता है तो 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।