अब आसानी से नहीं मिल सकेगा सिम कार्ड, 1 अक्टूबर से लागू होंगे कठोर नियम, 30 सितंबर से पहले निपटा लें ये जरूरी काम

अगर आप भी एक से ज्यादा सिम चलाते हैं या एक से ज्यादा सिम लिमिट एक्टिवेट कर रखी है तो यह जानकारी आपके लिए है। अब आप आसानी से नहीं ले पाएंगे सिम कार्ड, 1 अक्टूबर से लागू होंगे कठोर नियम, अगर कोई इन्हें तोड़ने की कोशिश करता पाया गया तो उस पर 10 लाख का जुर्माना लगेगा।
 
टेलीकॉम विभाग भारत में सिम कार्ड को लेकर कई नए नियम लेकर आया है, जो लोगों के सिम कार्ड खरीदने और एक्टिवेट करने के तरीके को और कठोर बनाने जा रहा है। टेलीकॉम विभाग ने भारत में सिम कार्ड की बिक्री और इस्तेमाल के लिए नए नियम जोड़े हैं और पुराने नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। फर्जी तरीके से सिम कार्ड बेचने पर रोक लगाने के लिए बनाए गए नए नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे। टेलीकॉम कंपनियों को 30 सितंबर से पहले अपने सभी बिक्री केंद्रों (POS) का रजिस्ट्रेशन कराना होगा।READ ALSO:-अब चुटकियों में मिलेगा UPI से लोन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने किया बड़ा ऐलान

 

नए नियम लागू होने के बाद सिम कार्ड बेचने वाली दुकानों को सावधान रहना होगा।  अगर दुकान की ओर से कोई गलत हरकत की गई तो उसे 10 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा। यहां देखें नए मॉडलों की पूरी जानकारी और जानें और क्या बदलाव किए गए हैं।

 

ये नए नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे
नए नियम के मुताबिक बड़ी टेलीकॉम कंपनियों को अपने सिम कार्ड बेचने वाली दुकानों की पूरी जांच करनी होगी उन्हें यह पुष्टि करनी होगी कि दुकानें सभी नियमों का पालन करती हैं। इससे चीजें सुरक्षित और संरक्षित रहेंगी।

 

इसके अलावा टेलीकॉम विभाग ने कहा है कि असम, कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट जैसे कुछ इलाकों में टेलीकॉम ऑपरेटर को पहले सभी दुकानों का पुलिस वेरिफिकेशन शुरू करना होगा। सत्यापन के बाद ही वे उन्हें नए सिम कार्ड बेचने की अनुमति दे सकते हैं।

 

अगर सिम खो जाए या क्षतिग्रस्त हो जाए
सिम कार्ड के खो जाने या क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में रिप्लेसमेंट पाने के लिए आपको पुलिस सत्यापन का भी सामना करना पड़ेगा। यह प्रक्रिया वैसी ही होगी जैसे आप नया सिम कार्ड लेते समय करते हैं।

 

नए नियम लाने के पीछे का कारण सिम कार्ड को और भी सुरक्षित बनाना है। यह फैसला देश और देश की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम है।