काम की खबर : 31 मार्च तक पैन को आधार से लिंक करें, ऐसा नहीं करने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा, यहां जानिए लिंक करने का प्रोसेस

पैन कार्ड अपडेट: पैन कार्ड कर उद्देश्यों के लिए भारत में व्यक्तियों और व्यापार के लिए एक विशिष्ट पहचान संख्या के रूप में कार्य करता है। पैन कार्ड का इस्तेमाल फाइनेंशियल ब्लॉकिंग के लिए किया जाता है। वहीं, अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना बेहद जरूरी है।
 
पैन कार्ड आधार कार्ड लिंकिंग: पैन कार्ड भारत में आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया एक विशिष्ट दस अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर है। यह एक लेमिनेटेड प्लास्टिक कार्ड (Commonly Known As PAN Card) के रूप में जारी किया जाता है। यह कर उद्देश्यों के लिए भारत में व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए एक विशिष्ट पहचान संख्या के रूप में कार्य करता है। पैन कार्ड का इस्तेमाल वित्तीय लेनदेन के लिए किया जाता है। वहीं, अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना बेहद जरूरी है।Read Also:-काम की खबर : दिल्ली से जयपुर जाने में अब लगेंगे सिर्फ 3 घंटे, इस दिन से शुरू होगी वंदे भारत एक्सप्रेस

 

पैन को आधार से लिंक करना
वित्त अधिनियम 2017 ने आयकर अधिनियम 1961 में एक नई धारा 139AA जोड़ी, जिसके तहत 1 जुलाई 2017 से पैन के लिए आवेदन करते समय या आय की विवरणी प्रस्तुत करते समय अपना आधार नंबर उद्धृत करना अनिवार्य है। यदि आपने अभी तक पैन कार्ड को लिंक नहीं किया है आधार के साथ, तो आपको उन्हें 31 मार्च, 2023 से पहले लिंक करना होगा।

 

पैन कार्ड (PAN card)
अगर पैन कार्ड लिंक नहीं है तो 1 अप्रैल 2023 से आप पैन कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। एक बार जब पैन कार्ड धारक इस समय सीमा को पार कर जाता है, तो 10 अंकों की अद्वितीय अल्फ़ान्यूमेरिक संख्या निष्क्रिय हो जाएगी और पैन कार्ड बंद हो जाएगा। ऐसे में चेक करें कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है या नहीं।

 

पैन और आधार लिंकिंग स्थिति कैसे जांचें

 

  • ई-फाइलिंग पोर्टल होमपेज पर 'क्विक लिंक्स' पर जाएं और लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करें।
  • अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें और लिंक आधार स्थिति देखें पर क्लिक करें।
  • सफल सत्यापन पर, आपके लिंक आधार स्थिति के बारे में एक संदेश प्रदर्शित किया जाएगा।