UP में शिक्षकों व उनके परिजनों को वैक्सीन लगवानी होगी जारूरी, सरकार ने जारी की गाइडलाइन

बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वे अपने जिले के सीएमओ से बात करके टीचर्स, स्टाफ और उनके घर के सदस्यों का वैक्सीनेशन कराएं। अशासकीय सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त, परिषदीय, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सभी शिक्षकों और कर्मचारियों पर यह आदेश लागू होगा।
 
वैक्सीनेशन के मामले में उत्तर प्रदेश पूरे देश में पहले स्थान पर है। वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा हो इसके लिए सरकार तरह-तरह के कदम उठा रही है। 1 सितंबर से प्रदेश के सभी स्कूल खुल गए हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार ने आदेश जारी किया है कि विद्यालयों मे जो शिक्षक हैं वह और उनके परिवार के लोगों को वैक्सीनेशन कराना अनिवार्य है। जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह इसकी पुष्टि करें। यह आदेश
अशासकीय सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त, परिषदीय, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सभी शिक्षकों और कर्मचारियों पर लागू होगा।

 

दो दिन पहले ही खुले हैं सारे स्कूल

 

कोरोना संक्रमण के चलते पिछले साल मार्च महीने से बंद चल रहे स्कूलों को अभी एक सितंबर से खोला गया है। कक्षा एक से 5 तक के बच्चों को भी स्कूल बुलाया जा रहा है। इससे पहले दो चरणों में कक्षा 6 से 12 तक के छात्र-छात्राओं के लिए स्कूल खोले गए थे। संक्रमण के खतरे को देखते हुए अभी सिर्फ 50% क्षमता के साथ ही स्कूलों को खोला जा रहा है।

 

स्कूलों के लिए गाइडलाइन जारी

 

  • जहां छात्र ज्यादा, वहां दो पालियों में पढ़ाई होगी। पहली सुबह 8 से 11 बजे तक होगी। दूसरी इसके बाद।
  • स्कूल कैंपस और सभी कक्षाओं के फर्नीचर, इंस्ट्रूमेंट, स्टेशनरी, स्टोर रूम, पानी टंकी, वॉशरूम, लेबोरेट्री, लाइब्रेरी की सफाई जरूरी।
  • स्कूल में डिजिटल थर्मल स्कैनर, ऑक्सीमीटर उपलब्ध होना चाहिए।
  • स्कूल टीचर्स, स्टूडेंट्स और स्टाफ को हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
  • स्कूल में एंट्री के टाइम सभी के हाथों को सैनिटाइज करना होगा और थर्मल स्क्रीनिंग होगी।
  • क्लास में स्टूडेंट्स के बैठने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कराना होगा।
  • स्टाफ रूम में टीचर्स को भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।