UP : विवाह प्रमाण पत्र (Marriage Certificate) बनवाते समय दहेज का विवरण देना अनिवार्य, उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया आदेश

 उत्तर प्रदेश में सरकार ने अब विवाह प्रमाण पत्र बनवाने के लिए दहेज का विवरण देना अनिवार्य कर दिया है। उत्तर प्रदेश में सरकार ने इसे लेकर आदेश भी जारी कर दिए हैं। 
 
उत्तर प्रदेश में अब विवाह प्रमाण पत्र बनवाने के लिए दहेज की जानकारी भी देनी होगी। इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। विवाह प्रमाण पत्र के लिए संबंधित व्यक्ति की ओर से विवाह कार्ड, आधार कार्ड, स्कूल की मार्कशीट और दो गवाहों का शपथ पत्र दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसके साथ ही अब दहेज का ब्यौरा देना भी अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए राज्य के सभी कार्यालयों में नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है। मामले की जानकारी देते हुए संबंधित अधिकारी ने बताया कि सरकार द्वारा विवाह प्रमाण पत्र के साथ शपथ पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। READ ALSO:-केदारनाथ में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, टला बड़ा हादसा; पायलट की सूझबूझ से बची 7 लोगों की जान-Video

 

इन कामों के लिए पड़ती है सबसे ज्यादा जरूरत। 
  • बीमा कराते समय भी विवाह प्रमाण पत्र जमा करना पड़ता है।
  • किसी देश में स्थायी रूप से निवास करने के लिए विवाह प्रमाणपत्र बनवाना आवश्यक है।
  • अगर कोई महिला शादी के बाद अपना सरनेम नहीं बदलना चाहती तो इसके बिना उसे सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा।
  • लोन लेने के लिए विवाह प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
  • विवाह प्रमाणपत्र कानूनी मामलों के लिए उपयोगी है।
  • शादी के बाद अगर कोई व्यक्ति पति-पत्नी का संयुक्त खाता खुलवाना चाहता है तो विवाह प्रमाणपत्र जमा करना होगा।

 

आपको बता दें कि कोई भी दूल्हा-दुल्हन शादी के 30 दिन के भीतर विवाह प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकता है। इसके अलावा 5 साल तक भी आवेदन किया जा सकता है। 5 वर्ष से अधिक समय हो जाने के बाद  जिला रजिस्ट्रार की अनुमति से ही आवेदन किया जा सकता है।