UP : उत्तर प्रदेश में नक़ल रोकने के लिए सरकार लाएगी कड़ा कानून… उम्र कैद की सजा और 10 करोड़ रुपये जुर्माना, संपत्ति भी होगी जब्त!

लगातार पेपर लीक से परेशान उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब नकल रोकने के लिए कड़ा कानून ला रही है। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार और युवाओं में बढ़ते गुस्से को देखते हुए सरकार ने अब सख्त कानून लागू करने का फैसला किया है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को भरोसा दिलाया है।
 
बढ़ते पेपर लीक मामलों से परेशान उत्तर प्रदेश सरकार अब एक्शन मोड में आ गई है। योगी सरकार ने युवाओं को भरोसा दिलाया है कि युवाओं को प्रदेश में स्वच्छ और कदाचार मुक्त माहौल देखने को मिलेगा। सरकार ने नए सिरे से नकल विरोधी कानून को लागू करना शुरू कर दिया है। इस समय पेपर लीक के बढ़ते मामलों से युवाओं में गुस्सा पनपने लगा है। सरकार अब युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ रोकने के लिए सख्त कानून ला रही है। मुख्यमंत्री ने खुद X (पहले ट्विटर) पर पोस्ट कर युवाओं को भरोसा दिलाया है कि उत्तर प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक के मामलों को रोकने के लिए नया कानून लाया जा रहा है। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती के पेपर लीक का मामला लोकसभा चुनाव के दौरान काफी गरमाया था। अब मुख्यमंत्री ने नकल माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान किया है।READ ALSO:-RSS के वरिष्ठ प्रचारक ने जनसंख्या पर दिया बड़ा बयान, '3-4 बच्चे पैदा करने (Population & Economy) पर ही देश का विकास होगा',

 

लोकसभा चुनाव से पहले बन गया था बड़ा मुद्दा
युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले हुई सिपाही भर्ती परीक्षा के पेपर लीक का मामला काफी गरमाया था। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि युवाओं के खिलाफ काम करने वाले नकल माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर वे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे तो हम भी उनके प्रति कोई नरमी नहीं बरतेंगे।

 

फिलहाल राजस्थान में सख्त कानून लागू है
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के बाद माना जा रहा था कि न्याय एवं विधि विभाग तथा गृह विभाग मिलकर नकल विरोधी कानून का मसौदा तैयार करेंगे। कानून का मसौदा तैयार होने के बाद इसे सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष रखा जाएगा। अब खबर है कि मसौदा लगभग तैयार हो गया है। इस संबंध में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सफाई दी है। नकल विरोधी कानून तैयार करते समय अन्य राज्यों के कानूनों की भी समीक्षा की गई। उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश का नकल विरोधी कानून अन्य राज्यों के मुकाबले काफी सख्त होगा। अगर उत्तर प्रदेश सरकार राजस्थान मॉडल को अपनाती है तो उत्तर प्रदेश में तैयार हो रहे कानून में पेपर लीक के आरोपियों पर आजीवन कारावास और 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।

नकल माफियाओं पर गैंगस्टर जैसी कार्रवाई की जा सकती है। अगर नकल विरोधी कानून गैंगस्टर के दायरे में आता है तो नकल माफियाओं की संपत्ति पर बुलडोजर भी चलाया जा सकता है। उनकी संपत्ति जब्त करके आर्थिक नुकसान की भरपाई की जा सकती है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को पेपर लीक रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आगामी भर्ती परीक्षाओं के केंद्र वहीं बनाए जाएं जहां सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था हो। शहरी क्षेत्रों पर ज्यादा फोकस किया जाए। सरकारी स्कूलों, डिग्री कॉलेजों, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में केंद्र बनाए जाएं। इन केंद्रों पर महिलाओं और दिव्यांगों का खास ख्याल रखा जाए।