UP : आजम खां को MP/MLA कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा और लगाया 14 लाख का जुर्माना, डूंगरपुर मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला 

समाजवादी पार्टी नेता आजम खान का आपराधिक इतिहास उनकी सजा का मुख्य कारण बन रहा है। आजम के खिलाफ अब तक 108 मामले दर्ज हो चुके हैं, जिनमें से 80 मामलों में ट्रायल चल रहा है। पिछले 17 महीनों में अदालत ने सपा नेता को छह मामलों में सजा सुनाई है।
 
रामपुर के डूंगरपुर मामले में सपा नेता आजम खान को 10 साल की कैद और 14 लाख के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। दूसरे आरोपी ठेकेदार बरकत अली को 7 साल की कैद और 8 लाख के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि डूंगरपुर मामला 2016 का है। जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब डूंगरपुर में आसरा कॉलोनी बनाई गई थी। कॉलोनी बनने से पहले यहां कुछ लोगों ने मकान बना लिए थे। जिसे सरकार ने अवैध घोषित कर 2016 में बुलडोजर चला दिया था। READ ALSO:-बिजनौर : प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार दो हमलावरों ने दिया वारदात को अंजाम, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल

 

इस दौरान हुए भयंकर विवाद में डूंगरपुर इलाके में रहने वाले लोगों ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के खिलाफ 2019 में कॉलोनी खाली कराने के नाम पर लूट, चोरी, मारपीट समेत अन्य धाराओं में 12 मुकदमे दर्ज कराए थे। इस मामले में 13 अगस्त 2019 को मुकदमा दर्ज हुआ था। यह मुकदमा वादी अबरार ने दर्ज कराया था। जिसमें आजम खान के इशारे पर लूटपात करने समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। मामले में जांच के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी। 

 

बता दें कि इस मामले में मंगलवार को बचाव पक्ष की दलीलें पूरी हो गई थीं। बुधवार को एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट के जज ने डूंगरपुर के एक मामले में आजम और ठेकेदार बरकत अली को दोषी करार दिया है। 

 

यह है मामला 
डूंगरपुर निवासी अबरार हुसैन ने 13 अगस्त 2019 को गंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि तत्कालीन सीओ आले हसन, इंस्पेक्टर फिरोज खां, ठेकेदार बरकत अली, सीएंडडीएस जेई परवेज आलम छह दिसंबर 2016 की सुबह कॉलोनी में पहुंचे और मकान खाली करने को कहा। इंस्पेक्टर फिरोज ने फायरिंग भी की। साथ ही उसकी वॉशिंग मशीन, सोना, चांदी और पांच हजार रुपये लूट लिए। जांच के दौरान सपा नेता आजम खां का नाम भी शामिल किया गया। इस मामले में जानलेवा हमला और लूट का भी आरोप लगाया गया है।