कांवड़ रूट पर दुकानों पर नेमप्लेट जरूरी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले पर रोक लगाई, कहा-बताएं खाना शाकाहारी है या मांसाहारी

 उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों के मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों के निर्देश पर अंतरिम रोक लगा दी।
 
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों के मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों के निर्देश पर अंतरिम रोक लगा दी। इसके साथ ही कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के इन निर्देशों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकारों को नोटिस जारी किया।READ ALSO:-   रामपुर : रोडवेज बस व वोल्वो (प्राईवेट बस) में भिड़ंत, 3 की मौत, वन-वे होने के कारण सामने से आ रही बस से टकराई, 5 बच्चों समेत 60 लोग घायल

 

 

मोइत्रा ने अपनी याचिका में दोनों राज्य सरकारों द्वारा जारी आदेशों पर रोक लगाने का आग्रह किया और कहा कि इस तरह के निर्देश समुदायों के बीच विवादों को बढ़ावा देते हैं। आरोप लगाया गया है कि संबंधित आदेश मुस्लिम दुकान मालिकों और कारीगरों के आर्थिक बहिष्कार और उनकी आजीविका को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से जारी किया गया है।