UP में नई गाइडलाइंस जारी: 75 दिन बाद लौट आया नाइट कर्फ्यू, शादी समारोह में मेहमानों की संख्या भी सीमित

 उत्तर प्रदेश में 75 दिन बाद फिर से नाइट कर्फ्यू लागू हुआ है। इससे पहले दूसरी लहर के कहर के बाद कोरोना के मामले कम होने के बाद सरकार ने 20 अक्टूबर को नाइट कर्फ्यू हटा लिया था।

 
 

Night curfew in Uttar Pradesh : देश में कोरोना के नए वैरिएंट के कारण संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते हुए 358 पर पहुंच गए हैं। ऐसे में राज्य अपने स्तर पर एहतियात कदम उठाते हुए प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार ने गुरुवार को नाइट कर्फ्यू का एलान किया था। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने भी पाबंदियों की घोषणा करते हुए पर यूपी में 25 दिसंबर की रात 11 बजे से नाइट कर्फ्यू लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा अन्य गाइडलाइंस जारी की हैं।

उत्तर प्रदेश में अब अगले आदेश तक रोजाना रात रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक घरों से बाहर निकलने पर पाबन्दी होगी। इसके अलावा शादी समारोह में भी लोगों की संख्या 200 तक सीमित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में 75 दिन बाद फिर से नाइट कर्फ्यू लागू हुआ है। इससे पहले दूसरी लहर के कहर के बाद कोरोना के मामले कम होने के बाद सरकार ने 20 अक्टूबर को नाइट कर्फ्यू हटा लिया था।

प्रदेश में लागू रहेगी ये गाइडलाइंस

  • शादी-विवाह आदि सार्वजनिक आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल का साथ अधिकतम 200 लोगों की अनुमति होगी। 
  • आयोजनकर्ता कार्यक्रम की सूचना स्थानीय प्रशासन को देनी होगी। 
  • रात में 11 बजे से सुबह 5 बजे से घरों से बेवजह निकलने पर रोक रहेगी।
  • सड़कों/बाजारों में हर किसी के लिए मास्क अनिवार्य किया गया है। पुलिस बल लगातार गश्त करेगी और मास्क न लगाने वाले पर कार्रवाई की जाएगी।
  • प्रदेश में पब्लिक एड्रेस सिस्टम को और प्रभावी बनाया जाएगा। 
  • देश के किसी भी राज्य से अथवा विदेश से उत्तर प्रदेश की सीमा में आने वाले हर एक व्यक्ति की ट्रेसिंग-टेस्टिंग की जाए। 
  • बस, रेलवे और एयरपोर्ट पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जाएगी।