उत्तर प्रदेश में इन उम्र वालों को बार और क्लबों में नहीं परोसी जाएगी शराब, आबकारी मंत्री का सख्त आदेश 

उत्तर प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने सख्ती दिखाई है। उन्होंने शराब पीने की उम्र, लाइसेंस और शराब पीने की जगह आदि को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं।
 
शराब के कारण समाज में बढ़ रही गलत गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। आबकारी मंत्री ने उत्तर प्रदेश के बार और क्लबों में 21 वर्ष से कम उम्र के लोगों को शराब न परोसने के आदेश दिए हैं। मंत्री नितिन अग्रवाल ने आदेश दिए हैं कि इस नीति का सख्ती से पालन किया जाए और लगातार निगरानी भी की जाए।READ ALSO:-घरेलू LPG कनेक्शन अगर फर्जीवाड़े से लिया है! सरकार अब करवा रही e-KYC वेरिफिकेशन,फर्जी ग्राहकों को हटाया जाएगा

 

कॉन्टीन्यूस चेकिंग के निर्देश
उत्तर प्रदेश में आबकारी विभाग के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने मंगलवार को विभागीय कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि उत्तर प्रदेश में बार और क्लबों में 21 वर्ष से कम उम्र के लोगों को शराब न परोसी जाए। मंत्री ने यह भी कहा कि इस नियम को प्रभावी बनाने के लिए लगातार चेकिंग भी की जाए।

 

शराब की दुकानें समय पर बंद हों
आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि वे सुनिश्चित करें कि प्रदेश में शराब की दुकानें और बार आदि तय या निर्धारित समय सीमा के बाद खुले न रहें। मंत्री ने कहा कि अगर इन नियमों का उल्लंघन होता है तो कार्रवाई भी की जाए।

 

आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल अग्रवाल ने यह भी निर्देश दिए कि जिन शराब दुकानों के पास ग्राहकों को शराब परोसने का लाइसेंस नहीं है, वहां लोग किसी भी हालत में खुले में शराब का सेवन न करें। इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। मंत्री ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में 58,310 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य रखा गया है, जिसके सापेक्ष जून तक 11,783.76 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है।