मुफ्त राशन के साथ कोटा दुकानों की व्यवस्था सुधारने में जुटी योगी सरकार, अब कोटेदारों के लिए यह लाइसेंस लेना अनिवार्य

उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने 100 दिन पूरे होने पर मुफ्त राशन योजना को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। इसके साथ ही कोटेदारों द्वारा खाद्य विभाग से भी लाइसेंस लेने को कहा गया है। 15 दिन बाद इसकी जांच की जाएगी।
 
योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 के 100 दिन पूरे होने पर गरीबों की मुफ्त राशन योजना को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इस बीच खाद्य विभाग ने कहा है कि राशन की दुकान चलाने वाले कोटेदारों पर लाइसेंस की शर्त अनिवार्य रूप से लागू की जाए। Read Also:-Kullu Accident : सुबह 8 बजे सौंज घाटी में हुआ हादसा, मृतकों की संख्या 16 हुई, बस में 45 लोग थे सवार; PM Modi और सीएम ने दुख जताया

 

बदायूं में खाद्य अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि कोटेदारों को अगर कोटा चलाना है तो उन्हें खाद्य विभाग से लाइसेंस भी लेना होगा। इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। लाइसेंस के लिए आवेदन करने की फीस 100 रुपये निर्धारित की गई है। 15 दिन बाद खाद्य अधिकारी कोटेदारों के लाइसेंस की जांच करेंगे। लाइसेंस नहीं लेने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

 

बदायूं के शहरी और ग्रामीण इलाकों में 1500 से ज्यादा सरकारी राशन की दुकानें हैं। इन दुकानों के लिए आपूर्ति विभाग द्वारा लाइसेंस पहले ही जारी किया जा चुका है, लेकिन अब उन्हें कोटा चलाने के लिए खाद्य विभाग द्वारा जारी लाइसेंस प्राप्त करना होगा। अगर ये लाइसेंस जारी नहीं किए गए तो कार्रवाई की जाएगी। खाद्य विभाग के साथ ही आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने कोटेदारों को खाद्य विभाग से जल्द ही लाइसेंस जारी कराने को कहा है। 

 

लाइसेंस कैसे प्राप्त करें
कोटेदारों को लाइसेंस लेने के लिए कहीं भी किसी प्रकार की भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। आप नजदीकी जन सेवा केंद्र से 100 रुपये का ऑनलाइन शुल्क कटा कर खाद्य विभाग से जारी लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं।
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी धनंजय पांडेय ने कहा कि सभी कोटेदारों को खाद्य सुरक्षा विभाग से लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। कोटेदार जन सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन करके लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। नियमों के मुताबिक बिना लाइसेंस के खाद्य पदार्थों का कारोबार नहीं किया जा सकता है।