उत्तर प्रदेश सरकार गर्भवती महिलाओं को देती है 25 हजार रुपये की आर्थिक मदद, ऐसे कर सकते हैं आवेदन
उत्तर प्रदेश मातृत्व शिशु एवं बालिका योजना की शुरुआत इसलिए की गई है ताकि प्रसव के दौरान और बाद में प्रसव पीड़ा से पीड़ित महिलाओं को उचित आराम मिले और उनका आहार अच्छा रहे।
Nov 16, 2022, 00:00 IST
उत्तर प्रदेश मातृत्व शिशु एवं बालिका योजना : उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए एक नई योजना शुरू की है। इस योजना का नाम मातृत्व शिशु और बालिका मदद योजना है। यह योजना राज्य सरकार द्वारा राज्य की उन गरीब महिलाओं के लिए शुरू की गई है जो गर्भवती हैं या जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया है या बच्चे को जन्म देने वाली हैं। इस योजना के तहत महिलाओं को प्रसव से पहले और बाद में आराम देने के उद्देश्य से कुछ आर्थिक मदद दी जाती है ताकि वे अपने खाने-पीने का ध्यान रख सकें। इस योजना का लाभ श्रमिक महिलाओं या श्रमिक पुरुषों की पत्नियों को दिया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए गर्भवती महिलाओं को योजना का आवेदन पत्र भरना होगा।Read Also:-मेरठ : आप के फोन या घर पर नहीं आया बिजली का बिल, हो जायेगा नुकसान, काटा जा सकता है कनेक्शन, उपभोक्ता देना पड़ सकता है जुर्माना,
योजना का उद्देश्य
मातृत्व एवं बाल्यावस्था योजना का उद्देश्य श्रमिक महिलाओं या गर्भवती श्रमिक पुरुषों की पत्नियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना का उद्देश्य उन महिलाओं को लाभान्वित करना है जो आर्थिक कारणों से प्रसव से पहले और बाद में पर्याप्त आराम करने में असमर्थ हैं। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उन्हें प्रसव के कुछ दिन बाद ही लाचारी के कारण काम करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से माताओं को सुविधा प्रदान करने और उनके खाने-पीने का ध्यान रखने के उद्देश्य से आर्थिक सहायता दी जा रही है।
मातृत्व एवं बाल्यावस्था योजना का उद्देश्य श्रमिक महिलाओं या गर्भवती श्रमिक पुरुषों की पत्नियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना का उद्देश्य उन महिलाओं को लाभान्वित करना है जो आर्थिक कारणों से प्रसव से पहले और बाद में पर्याप्त आराम करने में असमर्थ हैं। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उन्हें प्रसव के कुछ दिन बाद ही लाचारी के कारण काम करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से माताओं को सुविधा प्रदान करने और उनके खाने-पीने का ध्यान रखने के उद्देश्य से आर्थिक सहायता दी जा रही है।
इसकी पात्रता
- वे श्रमिक महिलाएं जो पंजीकृत होंगी और पंजीकृत श्रमिक पुरुष की पत्नी इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होंगी।
- आवेदक इस योजना के तहत केवल दो बच्चों तक ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- केवल उत्तर प्रदेश राज्य के नागरिक ही इस योजना के लिए पात्र हो सकते हैं।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
योजना के लाभ
- बेटे के जन्म पर 20 हजार रुपये और बेटी के जन्म पर 25 हजार रुपये दिए जाएंगे।
- महिला का गर्भपात कराने पर कम से कम 2 माह का वेतन दिया जाएगा।
- अगर पहली और दूसरी संतान बालिका है या गोद ली गई है तो 25 हजार रुपये के सावधि जमा की सुविधा दी जाएगी।
- प्रसव के चरण में चिकित्सा राशि के रूप में कम से कम 3 माह का वेतन दिया जाएगा।
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- पंजीकृत कार्यकर्ता का पहचान पत्र
- शिशु का जन्म प्रमाण पत्र (लड़का / लड़की)
- बैंक पास बुक की फोटोकॉपी
- श्रमिक कार्ड
- आंगनबाडी कार्यक्रम द्वारा दिया गया पंजीकरण का प्रमाण
- चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया वितरण प्रमाण पत्र
आवेदन कैसे करें
- सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज पर आपको मेन्यू में क्या नया है के विकल्प पर जाना है।
- आपके सामने कई विकल्प होंगे, आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है।
- क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुलेगा।
- यहां आपको स्कीम कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है।
- फॉर्म पीडीएफ फाइल के रूप में डाउनलोड हो जाएगा।
- इसके बाद आपको फॉर्म में पूछी गई जानकारी भरनी है।
- फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- अब फॉर्म को संबंधित विभाग में जमा करें।
- फॉर्म जमा करने के कुछ महीनों के बाद आपको योजना का लाभ दिया जाएगा।