मेरठ : पालतू कुत्ते और बिल्ली को मिलेगा पहचान पत्र, जानिए किस तरह बनेगा ये कार्ड

पालतू कुत्ते-बिल्ली का शुल्क लेने के साथ नगर निगम उन्हें एक पहचान भी देगा। नगर निगम ने कुत्तों के आई कार्ड तैयार कराने की योजना तैयार की है। अभी तक नगर निगम में पालतू कुत्तों का लाइसेंस बनाया जाता था।
 
पालतू कुत्ते-बिल्ली की फीस वसूलने के साथ ही नगर निगम उन्हें एक पहचान भी देगा। कुत्तों का आई कार्ड बनाने के लिए नगर निगम ने योजना तैयार की है। अभी तक पालतू कुत्तों का लाइसेंस नगर निगम में बनता था। अब पालतू कुत्तों को भी मिलेगी पहचान अगर आप नगर पालिका क्षेत्र में रहते हैं और आपके पास पालतू कुत्ता है तो अब उसकी पहचान होना भी जरूरी होगा। नगर निगम ने शहर के प्रत्येक पालतू कुत्ते को पहचान पत्र जारी करने का निर्णय लिया है। इसे नगर निगम कार्यकारिणी, बोर्ड में विचार करने के बाद लागू किया जाएगा।

 

शहर में बड़ी संख्या में लोगों ने कुत्ते पाल रखे हैं। शहर में डॉग क्लीनिक भी खुल रहे हैं। कुत्ता रखने के लिए नगर निगम से लाइसेंस लेने का नियम है। निगम ने इस नियम को 2003 में लागू किया था। अब इस नियम को फीस के साथ बदला जा रहा है। अब निगम कुत्तों का कार्ड बनाएगा। Read Also:-मेरठ : एलएलबी के छात्र के साथ दोस्तों ने पहले किया कुकर्म फिर चाकू से गला रेत की हत्या, लाश के टुकड़े कर बोरे में भरकर नाले में फेंका

 

इस तरह तैयार हो जाएगा कार्ड

कुत्ते को रखने के लिए जो लाइसेंस बनाया जाएगा उसमें कुत्ते के मालिक को कुत्ते का ब्योरा देना होगा। इसमें कुत्ते की नस्ल, उम्र और कुत्ते की फोटो देनी होगी। मालिक का पूरा पता देना होगा। कुत्ते को रखने के लाइसेंस के साथ ही नगर निगम डॉग कार्ड भी बनाएगा, जिससे कुत्ते की पहचान होगी। लाइसेंस बनवाने के लिए हर साल 500 रुपए फीस जमा करनी होती है।

 

घर में जितने कुत्ते उतने बनाने पड़ेंगे कार्ड

पशु चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि पहले एक घर में चार पालतू कुत्ते होते थे, तब उन्हें सब का एक ही लाइसेंस मिलता था।  अब नियम बना दिया गया है कि घर में जितने पालतू कुत्ते होंगे उतने कार्ड बनाने होंगे।

 

कुत्ते के सड़क व पार्क में शौच करने पर लगेगा जुर्माना
पालतू कुत्तों को सुबह-शाम गलियों और पार्कों में शौच करने देने वालों पर भी सख्ती होगी। पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी ने कहा कि कुत्ते के मालिकों को सड़कों और पार्कों में शौच करने पर रोक रहेगी। सड़क व पार्क में शौच करवाने पर नगर निगम जुर्माना वसूल करेगा।