UP की नई गाइडलाइंस जारी : फिलहाल वीकेंड लॉकडाउन नहीं, जहां एक्टिव केस 1000 होंगे वहां लगेंगी पाबंदी, स्कूलों के बारे में क्या कहा, देखें

Corona Guidelines in UP : उत्तर प्रदेश सरकार ने corona के मद्देनजर नई गाइडलाइन जारी की है।
 
Corona Guidelines in UP : देश में कोरोना बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में कोरोना के विस्फोट देखे गए हैं। कोरोना की विस्तार को देखते हुए यूपी सरकार ने मंगलवार शाम को नई गाइडलाइन जारी कर दी है जिसमें कई पाबंदियां लगाई हैं।

 

उत्तर प्रदेश में भी कोरोना वायरस मामले सामने आने लगे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन (Omicron) के मरीजों की संख्या भी बढ़ी है। जिसको देखते हुए कुछ दिन पहले यूपी सरकार ने नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया था जो कि रात 11:00 बजे से शुरू था अब मामलों में तेजी देख यूपी सरकार ने मंगलवार को नई गाइडलाइन जारी की है। ALSO READ : दिल्ली में कोरोना ब्लास्ट: मंगलवार को मिले 5481 नए कोरोना केस, एक्टिव केस 15000 के करीब, 3 की हुई मौत

 

 नई गाइडलाइन के अनुसार सरकार ने कई पाबंदियां लगाई है वही नाइट कर्फ्यू के समय में भी बदलाव कर दिया है। सरकार ने स्थानीय प्रशासन को सख्त आई से नियमों का पालन कराने की बात कही है।

 

 कोरोना की नई गाइडलाइन में ये हें आदेश

  • कक्षा 1 से 10 तक के सभी विद्यालय 14 जनवरी तक बंद रखने के आदेश दिए गए हैं।
  • सरकार ने नाइट कर्फ्यू के समय में बदलाव करते हुए 6 जनवरी से नाइट कर्फ्यू रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक करने की बात कही है।
  • शहर या क्षेत्र जहां कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 1000 हो जाती है तो वहां के सिनेमाघर, जिम, मॉल आदि 50 प्रतिशत के साथ खुलेंगे।
  • शादी व अन्य कार्यक्रमों में केवल 100 लोगों की उपस्थिति ही मान्य होगी।
  • सरकार का कहना है कि प्रदेश में फ़िलहाल वीकेंड लॉकडाउन नहीं लगेगा। परंतु नई गाइडलाइन का सख्ताई से पालन कराने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।

इन जगहों पर तत्काल प्रभाव से बने कोविड हेल्प डेस्क 


प्रदेश के सभी शासकीय, अर्धशासकीय, निजी, ट्रस्ट आदि संस्थाओं, कंपनियों, ऐतिहासिक स्मारक, कार्यालयों, धार्मिक स्थलों, होटल-रेस्त्रां, औद्योगिक इकाइयों में तत्काल प्रभाव से कोविड हेल्प डेस्क क्रियाशील करा दिया जाए। जरूरत के अनुसार डे केयर सेंटर भी स्थापित हों। बिना स्क्रीनिंग/सैनिटाइजेशन के किसी को परिसर में प्रवेश न दें। 

 

टेस्टिंग के महत्व को देखते हुए हर दिन न्यूनतम तीन से चार लाख टेस्ट किए जाएं। निजी प्रयोगशालाओं को कोविड टेस्टिंग के लिए अधिकृत करने से पूर्व उनके पिछले रिकॉर्ड देखे जाएं। क्वालिटी टेस्टिंग अनिवार्य हैं।  हर जिले के नोडल अधिकारी अपने संबंधित जिलों से संवाद करें। हर स्थिति पर सीधी नजर रखी जाए।

वहीं, बिहार सरकार ने भी नई गाइडलाइन जारी की है

बिहार में कोरोना संक्रमण (Coronavirus) की मौजूदा स्थिति को देखते हुए प्रदेश भर में नाइट कर्फ्यू लागू करने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की अध्यक्षता में की गई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में ये फैसला लिया गया है। बता दें कि राज्य में नाइट कर्फ्यू 6 जनवरी से 21 जनवरी तक लागू रहेगा, जो रात के 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा।

 

बैठक की महत्वपूर्ण बातें 

  • आवश्यक सेवाओं को छोड़ कर सभी दुकानें 8 बजे तक खुली रहेंगी।
  •  रात्रि 10 बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगी।
  •  क्लास 9, 10, 11 एवं 12 की क्लास एवं सभी कॉलेज 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे. ऑनलाइन क्लास को प्राथमिकता देंगे।
  •  क्लास 8 तक के सभी क्लास ऑनलाइन ही चलेंगे।
  • कोचिंग क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे।
  •  सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे. किसी भी बाहरी व्यक्ति के कार्यालय में प्रवेश वर्जित रहेगा।
  • सभी पूजा स्थल श्रद्धालुओं के लिए अगले आदेश तक बंद रहेंगे. केवल पुजारी ही पूजा कर सकेंगे।
  • सिनेमा हॉल/ जिम/पार्क/ क्लब/ स्टेडियम/ स्वीमिंग पूल पूर्णतः बंद रहेंगे।
  • रेस्टोरेंट/ ढाबे आदि 50% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे।
  • शादी विवाह में अधिकतम 50 व्यक्ति तथा अन्तिम संस्कार में 20 व्यक्ति की अनुमति होगी।
  • सभी राजनीतिक/ सामुदायिक/ सांस्कृतिक सार्वजनिक आयोजनों में अधिकतम 50 व्यक्ति की अनुमति होगी. परंतु इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।
  • शॉपिंग मॉल पूर्णतः बंद रहेंगे।