15 वर्ष से अधिक उम्र की पत्नी के साथ सेक्स करना दुष्कर्म नहींः हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High count) ने एक जमानत याचिका सुनवाई करते हुए कहा कि 15 वर्ष से अधिक आयु की पत्नी के साथ सेक्स करना दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं आता है।

 
 

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High count) ने कहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 315 में संशोधन के बाद 15 वर्ष से अधिक आयु की पत्नी के साथ सेक्स कराना दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं आता है। मुरादाबाद के खुशाबे अली की जमानत अर्जी पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मो. असलम ने यह टिप्पणी की। कोर्ट ने पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने और आप्रकृतिक यौन संबंध बनाने के आरोपी की जमानत मंजूर कर ली है।

खुशाबे अली के खिलाफ उसकी पत्नी ने 8 सितंबर 2020 को मुरादाबाद के भोजपुर थाने में दहेज उत्पीड़न, मारपीट करने और धमकी देने के अलावा आप्रकृतिक सेक्स करने का मुकदमा दर्ज कराया था। खुशाबे अली के अधिवक्ता केशरीनाथ त्रिपाठी की ओर से कोर्ट में दलील दी गई कि मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए बयान में पीड़िता ने आप्रकृतिक सेक्स व खुशाबे अली के भाइयों द्वारा दुष्कर्म करने की बात से इंकार किया गया है।

आईपीसी की धारा 375 में 2013 में किए गए संशोधन के बाद पंद्रह वर्ष की आयु से अधिक की पत्नी के साथ सेक्स करना दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं आता है। इस पर कोर्ट ने कहा कि धारा 375 में कई संशोधन किए गए हैं, संशोधित धारा की व्याख्या संख्या 2 में यदि पत्नी पंद्रह वर्ष से कम आयु की नहीं है तो उसके साथ सेक्स दुष्कर्म नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने खुशाबे अली की जमानत मंजूर करते हुए शर्तों के साथ उसे रिहा करने का ‌आदेश दिया है।