अब सिनेमा हॉल में खाना-पीना होगा सस्ता, गेमिंग, घुड़सवारी पर लगेगा 28% टैक्स, जीएसटी काउंसिल की बैठक में फैसला

जीएसटी परिषद की बैठक: राष्ट्रीय राजधानी में हो रही बैठक की शुरुआत में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 'जीएसटी परिषद - यात्रा की ओर 50 कदम' शीर्षक से एक लघु फिल्म जारी की। दूसरी ओर, वित्त मंत्री के कार्यालय ने ट्वीट किया, ''अब तक हुई 49 बैठकों में परिषद ने सहकारी संघवाद की भावना से लगभग 1,500 फैसले लिए हैं।''
 
गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) काउंसिल की 50वीं बैठक आज यानी 11 जुलाई को दिल्ली में हुई। जीएसटी परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग, घुड़सवारी और कैसीनो पर 28% टैक्स को मंजूरी दी। पहले इन पर 18 फीसदी टैक्स लगता था। इसके साथ ही खास दवाओं पर टैक्स छूट को मंजूरी दी गई है। कैंसर की दवाओं पर IGST हटाने को भी मंजूरी दे दी गई है।READ ALSO:-सुप्रीम कोर्ट: 'ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाना गैरकानूनी'; शीर्ष अदालत से केंद्र को झटका

 

सिनेमा हॉल में खाने-पीने के बिल पर GST घटाने की सिफारिश को भी मंजूरी दे दी गई है।  अब इन पर 18 फीसदी की जगह 5 फीसदी जीएसटी लगेगा। बैठक के बाद अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मीडिया को संबोधित किया। 

 

कैंसर की दवा को GST मुक्त करने की मांग की
कैंसर की दवा डिनुटुक्सिमैब पर भी टैक्स छूट की मांग की गई। फिटमेंट कमेटी ने कहा कि जिस दवा की कीमत 26 लाख है और जिसके लिए क्राउड फंडिंग से पैसा जुटाया जाता है, उसे GST के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। इस पर मंत्री समूह ने सहमति जताई थी। फिलहाल इस दवा पर 12 फीसदी जीएसटी लगता है। 

 

  • फिटमेंट कमेटी में केंद्र और विभिन्न राज्यों के कर अधिकारी शामिल हैं। इस कमेटी ने GST काउंसिल को कई सिफारिशें भेजी थीं।
  • विशेष चिकित्सा आवश्यकताओं और उपचार के लिए आयातित उत्पादों और दवाओं को भी जीएसटी के दायरे से बाहर रखने का सुझाव दिया गया।
  • सैटेलाइट लॉन्चिंग सेवा देने वाली निजी कंपनियों को GST के दायरे से बाहर करने और सेस बढ़ाकर 22% करने की मांग की गई थी। 

 

जून में 1.61 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ 
सरकार ने जून 2023 में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से 1.61 लाख करोड़ रुपये जुटाए हैं। सालाना आधार पर इसमें करीब 12% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल जून 2022 में 1.44 लाख करोड़ रुपये का जीएसटी कलेक्शन हुआ था। जबकि, एक महीने पहले मई 2023 में यह 1.57 लाख करोड़ रुपये था। 

 

वित्त मंत्रालय के मुताबिक, इस GST कलेक्शन में 31,013 करोड़ रुपये CGST, 38,292 करोड़ रुपये SGST और 80,292 करोड़ रुपये IGST के तौर पर मिले हैं। IGST की राशि में 39,035 करोड़ रुपये वस्तुओं के आयात पर कर के रूप में एकत्र किए गए हैं।

 

वित्त वर्ष 2022-23 में कैसा रहा GST कलेक्शन
पूरे वित्त वर्ष 2022-23 की बात करें तो कुल GST कलेक्शन 18.10 लाख करोड़ रुपये रहा। इसके आधार पर हर महीने GST कलेक्शन का औसत आंकड़ा 1.51 लाख करोड़ रुपये रहा। वहीं, वित्तीय वर्ष 2022-23 में जीएसटी का सकल राजस्व पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में 22% अधिक था।

 

GST 6 साल पहले लागू हुआ था
GST एक अप्रत्यक्ष कर है। इसे 6 साल पहले 1 जुलाई 2017 को विभिन्न प्रकार के पिछले अप्रत्यक्ष करों (वैट), सेवा कर, खरीद कर, उत्पाद शुल्क और कई अन्य अप्रत्यक्ष करों को बदलने के लिए लागू किया गया था। GST में 5, 12, 18 और 28% के चार स्लैब हैं। हालांकि, सोने और सोने के आभूषणों पर 3% टैक्स लगता है।