गैस से लेकर GST तक, 1 नवंबर से क्या-क्या बदला जाएगा? आपकी जेब पर सीधा असर होगा
नवंबर महीना शुरू होने में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। ऐसे में नए महीने की शुरुआत में कई बड़ी चीजें बदल जाती हैं। इनमें गैस सिलेंडर की कीमत से लेकर जीएसटी नियम तक सब कुछ शामिल है। 1 नवंबर से हो रहे बदलावों का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। ऐसे में आपको जानना चाहिए कि क्या चीजें बदल रही हैं और उनका आप पर क्या असर होगा...
Oct 30, 2023, 23:05 IST
अक्टूबर महीना खत्म होने में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। इसके बाद नवंबर का महीना शुरू हो जाएगा। हर महीने की शुरुआत या पहली तारीख को देश में कई चीजें बदल जाती हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम आदमी और उसकी जेब पर पड़ता है। 1 नवंबर से कुछ चीजों में बदलाव होने जा रहा है जिसका असर आपकी जेब पर पड़ेगा। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि 1 नवंबर से क्या बड़े बदलाव हो रहे हैं। नए महीने की शुरुआत में GST से लेकर लैपटॉप इंपोर्ट तक कई बदलाव शामिल हैं।READ aLSO:- अपनी बुजुर्ग मां को बेरहमी से पीटता नजर आया कलयुगी बेटा, मां के साथ क्रूरता का Video हुआ वायरल
गैस सिलेंडर की कीमत
हर महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडर की कीमतें बदलती रहती हैं। इस दिन पूरे महीने के लिए गैस सिलेंडर के दाम तय होते हैं। तेल कंपनियों के मुताबिक कीमतें घट-बढ़ सकती हैं। साथ ही ऐसा भी हो सकता है कि कीमतों में कोई बदलाव न किया जाए यानी मौजूदा दरें ही बरकरार रखी जाएं।
हर महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडर की कीमतें बदलती रहती हैं। इस दिन पूरे महीने के लिए गैस सिलेंडर के दाम तय होते हैं। तेल कंपनियों के मुताबिक कीमतें घट-बढ़ सकती हैं। साथ ही ऐसा भी हो सकता है कि कीमतों में कोई बदलाव न किया जाए यानी मौजूदा दरें ही बरकरार रखी जाएं।
आयात के संबंध में समय सीमा
सरकार ने 30 अक्टूबर तक एचएसएन 8741 श्रेणी के तहत आने वाले लैपटॉप, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के आयात पर छूट दी थी। हालांकि, 1 नवंबर से क्या होगा, इसके बारे में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
सरकार ने 30 अक्टूबर तक एचएसएन 8741 श्रेणी के तहत आने वाले लैपटॉप, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के आयात पर छूट दी थी। हालांकि, 1 नवंबर से क्या होगा, इसके बारे में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
GST को लेकर नियम में बदलाव
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के मुताबिक, 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक टर्नओवर वाले व्यवसायों को 1 नवंबर से 30 दिनों के भीतर ई-चालान पोर्टल पर जीएसटी चालान अपलोड करना होगा। GST प्राधिकरण ने सितंबर में यह निर्णय लिया था।
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के मुताबिक, 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक टर्नओवर वाले व्यवसायों को 1 नवंबर से 30 दिनों के भीतर ई-चालान पोर्टल पर जीएसटी चालान अपलोड करना होगा। GST प्राधिकरण ने सितंबर में यह निर्णय लिया था।
ट्रांसक्शन शुल्क
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE ने 20 अक्टूबर को घोषणा की थी कि वह 1 नवंबर से इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट पर लेनदेन शुल्क बढ़ाएगा। ये बदलाव S&P बीएसई सेंसेक्स विकल्पों पर लागू होंगे। लेन-देन लागत बढ़ने से व्यापारियों, विशेषकर खुदरा निवेशकों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE ने 20 अक्टूबर को घोषणा की थी कि वह 1 नवंबर से इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट पर लेनदेन शुल्क बढ़ाएगा। ये बदलाव S&P बीएसई सेंसेक्स विकल्पों पर लागू होंगे। लेन-देन लागत बढ़ने से व्यापारियों, विशेषकर खुदरा निवेशकों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।