दिल्ली में तत्काल प्रभाव से उबर, ओला और रैपिडो बाइक टैक्सियों पर रोक, परिवहन विभाग ने लगाई फटकार

देश की राजधानी दिल्ली में उबर, ओला और रैपिडो की सेवाएं तत्काल प्रभाव से बंद कर दी गई हैं। जानिए क्या है पूरा मामला।
 
अगर आप उबर, ओला और रैपिडो बाइक टैक्सी या ऑटो सर्विस लेते हैं तो आपके लिए यह बड़ी खबर है। अब इन तीनों की सेवाओं पर दिल्ली में रोक लगा दी गई है। दिल्ली परिवहन विभाग ने इन राइड शेयरिंग कंपनियों को तत्काल प्रभाव से बाइक टैक्सी सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी किया है।

 

ऐसा संज्ञान में आया है कि उबर, ओला और रैपिडो द्वारा प्रदान की जाने वाली बाइक टैक्सी सेवा ने परिवहन नियमों का उल्लंघन किया है। इसलिए शहर के परिवहन विभाग की ओर से यह सख्त कदम उठाया गया है।Read Also:-Weather Report : दिल्ली में गर्मी में बढ़ोतरी, हिमाचल में बर्फबारी, ओडिशा में कोहरा...अगले 5 दिनों में तेजी से बदलेगा मौसम का मिजाज

 

परिवहन विभाग ने अपने नोटिस में कहा कि यह देखा गया है कि यात्रियों को किराए पर ले जाने के लिए गैर-परिवहन (Private) पंजीकरण चिह्न/नंबर वाले दोपहिया वाहनों का उपयोग किया जा रहा है, जो विशुद्ध रूप से कॉमर्शियल ऑपरेशन और मोटर वेहिकल एक्ट, 1988 का उल्लंघन है।

 

परिवहन विभाग की ओर से भेजे गए नोटिस में साफ तौर पर कहा गया है कि अगर उबर, ओला और रैपिडो दिल्ली में अपनी सेवाएं जारी रखते हैं तो 5000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। यदि अपराध दूसरी बार या बाद में किया जाता है, तो 10,000 रुपये के जुर्माने के साथ-साथ कारावास भी होगा।

 

इसके अलावा राइड शेयरिंग कंपनियों को भेजे गए आधिकारिक नोटिस में यह भी कहा गया है कि ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस भी कम से कम तीन साल की अवधि के लिए निलंबित किया जाएगा।

 

ओला, उबर और रैपिडो के लिए जुर्माना बहुत अधिक होगा। नोटिस में कहा गया है कि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म जो उपयोगकर्ताओं को बाइक टैक्सी की सवारी प्रदान कर रहे हैं, अगर वे संचालन की सुविधा देते हैं, तो उन पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

 

बाइक टैक्सी सेवा पर प्रतिबंध लगाने का कदम सुप्रीम कोर्ट द्वारा महाराष्ट्र में रैपिडो सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने और बाइक, टैक्सी और ऑटो सेवा प्रदाता को राहत देने से इनकार करने के कुछ ही हफ्तों बाद आया है क्योंकि क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार कंपनी राज्य में कानूनी लाइसेंस के बिना काम कर रही थी।