Old Vehicle Scrap Policy 2023: पुराने वाहन को घर से उठवाएगी सरकार, दिखते ही जब्त कर लिया जाएगा वाहन 

घर के बाहर खड़ी पुरानी गाड़ियों पर भी सरकार कार्रवाई करेगी। राजधानी में अनफिट और अपंजीकृत वाहनों को जब्त करने के निर्देश दिये गये हैं। बाद में उन्हें खत्म कर दिया जाएगा।
 
दिल्ली में 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहन और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहन प्रतिबंधित हैं। दिल्ली सरकार पुराने वाहनों से निजात पाने के लिए काफी प्रयास कर रही है। अगर आपके पास कोई अनफिट या पुराना वाहन है तो सरकार उसे जब्त कर लेगी। यहां तक कि घर में खड़े वाहन को भी लावारिस नहीं छोड़ा जाएगा। दिल्ली परिवहन विभाग ने एक नया सर्कुलर जारी किया है। इसके तहत सड़क पर चलते या घर में पार्क किए गए पुराने वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा। इनमें अपंजीकृत और अनफिट वाहन शामिल हैं।READ ALSO:-UP : कार में लगी आग से एक ही परिवार के 4 लोगो की जिन्दा जल कर मौत, गाड़ी काटकर निकाले गए शव, मचा हड़कंप

 

2021 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए नियम जारी किए। इन नियमों के मुताबिक, दिल्ली परिवहन विभाग को 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को जब्त करने और स्क्रैप करने का अधिकार दिया गया था। इसके चलते कई लोगों को अपनी पुरानी गाड़ियां दूसरे राज्यों में बेचनी पड़ीं या स्क्रैप करवाना पड़ा।

 

DTC ने जब्त करीं गाड़ियां
हाल ही में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब दिल्ली परिवहन विभाग ने पार्किंग में खड़ी बेकार गाड़ियों को जब्त कर लिया। एक हाई-प्रोफाइल मामले में, प्रसिद्ध राजनीतिक विश्लेषक और सलाहकार तहसीन पूनावाला की होंडा सीआर-वी को जब्त कर लिया गया।

 

डीटीसी का सर्कुलर:-
उनकी कार 15 साल से ज्यादा पुरानी थी और उनके ऑफिस के बाहर ऐसे ही खड़ी थी। ये कार पूनावाला के दिल के करीब थी। वे इसे बेचना नहीं चाहते थे, न ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत इसे खत्म करवाना चाहते थे। 

 

होगी सख्ती
दिल्ली परिवहन विभाग, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने संयुक्त रूप से पुराने वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया। हालाँकि, इसे कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था।

 

हालांकि, अब एक नया सर्कुलर जारी किया गया है, जिसके तहत पुराने वाहनों पर फिर से कार्रवाई की जाएगी। अगर आपके पास पुरानी कार है तो उसे या तो दूसरे राज्य में बेच दें या स्क्रैप करवा लें।