Breaking: पूरे देश में बढ़ी सख्ती, केंद्र सरकार ने जारी की नई कोविड गाइडलाइन, डोर-टू-डोर वैक्सीनेशन को भी मंजूरी
आगामी त्योहारों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Union Health Ministry) की तरफ से राज्यों को सुरक्षा उपाय संबंधी विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए है।
Updated: Sep 23, 2021, 20:35 IST
Covid Guideline: आगामी त्योहारों को देखते हुए केंद्र सरकार ने पूरे देश में सख्ती बढ़ाते हुए नई काेविड एसओपी जारी कर दी है। यह एसओपी नवंबर तक जारी रहेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Union Health Ministry) की तरफ से राज्यों को इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को त्योहारी सीजन से पहले लोगों से सावधानी बरतने को कहा है। Read Also : भारत में पहले से कम बच्चे पैदा कर रहे मुस्लिम फिर भी 60 साल में आबादी 4% बढ़ी, इतनी ही हिंदू आबादी घटी
केंद्रीय सचिव (स्वास्थ्य) राजेश भूषण (Union Secretary Health Rajesh Bhushan) ने कहा कि भारत में कोविड -19 की दूसरी लहर अभी तक खत्म नहीं हुई है, कुछ राज्यों में अभी भी संक्रमण में बढ़ोत्तरी हो रही है। उन्होने उन राज्यों को भी संक्रमण को लेकर चेतावनी जारी की है जहां पाबंदियों में ढील दी जा रही है। मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन के रूप में चिह्नित क्षेत्रों और 5% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट वाले जिलों में सामूहिक समारोहों से बचने के निर्देश दिए हैं, इसके साथ ही किसी भी आयोजन से पहले शासन-प्रशासन से अनुमति लेनी जरूरी होगी। राजेश भूषण ने कहा कि साप्ताहिक मामले की सकारात्मकता दर के आधार पर क्षेत्रों में छूट और प्रतिबंध लगाए जाएंगे। Read Also : भीम सेना की प्रदेश अध्यक्ष बोली- योगी आदित्यनाथ ये चेहरा याद रख लेना बम से उड़ा दूंगी, SP-DSP को चौराहे पर टांग दूंगी
भूषण ने आगे कहा कि जरूरी है कि हम अभी भी कोविड व्यवहार को बनाए रखे। हम ये भी सुनिश्चित करें की कोरोना वैक्सीनेशन के विस्तार में तेजी से बढ़ावा हो। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि लगातार 12वें हफ्ते वीकली पॉजिटिविटी रेट में कमी आई है। यह 3% से भी कम है।
अब डोर-टू-डोर लगेगी वैक्सीन, गाइडलाइन जारी
इसके साथ ही केंद्र सरकार ने डोर-टु-डोर वैक्सीनेशन (Door-to-Door Vaccination Guidelines) की अनुमति दे दी है और इसकी गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। नीति आयोग के सदस्य डॉ. वीके पॉल ने गुरुवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि हम उन लोगों के लिए घर पर टीकाकरण शुरू कर रहे हैं, जो सेंटर पर जाने में सक्षम नहीं हैं। आदेश में कहा गया है कि वैक्सीनेशन सेंटर पर जाने में अक्षम लोगों को टीका लगाना सुनिश्चित किया जाए। सभी राज्य और केंद्रशासित राज्य इसके लिए खास इंतजाम करें।
सुप्रीम कोर्ट ने की कोरोना से निपटने के इंतजामों की तारीफ
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में किए गए इंतजामों की तारीफ की। कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजे के तौर पर 50 हजार रुपए देने के केंद्र के फैसले पर कोर्ट खुशी जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि सरकार के इस कदम से उन लोगों के परिजनों को थोड़ी सांत्वना मिलेगी, जिन्होंने अपनों को खोया है।
जस्टिस एम आर शाह ने कहा कि हमारे देश में जनसंख्या, वैक्सीन पर खर्च, आर्थिक हालत और विपरीत परिस्थितियों को देखते हुए असाधारण कदम उठाए गए। उन्होंने कहा कि जो हमने किया, वो दुनिया का कोई और देश नहीं कर पाया। हमें खुशी है कि पीड़ित व्यक्ति के आंसू पोंछने के लिए कुछ कदम उठाए गए।
कोरोना से मचा था हाहाकार
गौरतलब है कि इस साल अप्रैल और मई महीने में पूरे देश में कोरोना के कारण हाहाकार मचा था। अस्पतालों में बेड नहीं थे, लोग ऑक्सीजन के लिए दर-दर भटक रहे थे। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए राज्यों को एक बार फिर लॉकडाउन लगाना पड़ा था। हालांकि तब से अब तक बहुत कुछ सुधार हुआ है और मृत्यु दर के ग्राफ में भी कुछ कमी आई है। लेकिन अभी भी केरल, महाराष्ट्र समेत कुछ राज्य हैं जहां कोरोना मामलों में फिर से तेजी देखी गई है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय त्योहारी सीजन में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतना चाहता।