जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) से हो जाएंगे आपके सारे काम, 1 अक्टूबर से लागू होगा ये नया नियम!

अब आपके सारे काम जन्म प्रमाण पत्र से हो जायेंगे। इस नियम के लागू होने के बाद आपको किसी अन्य दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 अक्टूबर से जन्म प्रमाण पत्र को एक ही दस्तावेज के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। आप जन्म प्रमाण पत्र की मदद से एडमिशन, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और आधार समेत कई काम करा सकेंगे।
 
जन्म प्रमाण पत्र को लेकर नया नियम 1 अक्टूबर से लागू होने जा रहा है। इससे जन्म प्रमाण पत्र का महत्व और भी बढ़ जाएगा।1 अक्टूबर से जन्म प्रमाण पत्र को एक ही दस्तावेज के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। केंद्र सरकार ने इस बिल को संसद के मॉनसून सत्र में पास कराया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। READ ALSO:-

 

इस नियम के लागू होने के बाद आपको किसी अन्य दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। जन्म प्रमाण पत्र से ही आपका काम चल जायेगा। आप जन्म प्रमाण पत्र की मदद से एडमिशन, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और आधार आदि जैसे कई काम करवा सकेंगे। इससे कई दस्तावेजों की जरूरत कम हो जाएगी। बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र माता-पिता के आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा।

 

अस्पतालों समेत लगभग सभी सरकारी विभागों के पास यह डेटा होगा, जिसका वे जरूरत पड़ने पर उपयोग कर सकेंगे। सरकार जन्म और मृत्यु के रिकॉर्ड को व्यवस्थित करने के लिए एक डेटा बेस बनाएगी। इस बिल को मानसून सत्र में संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिल गई थी। जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक 2023 1 अगस्त को लोकसभा में और 7 अगस्त को राज्यसभा में पारित किया गया था।READ ALSO:-रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) का बड़ा फैसला, बैंकों को होम लोन चुकाने के 30 दिन के भीतर लौटाने होंगे रजिस्ट्री के कागजात

 

यदि किसी की अस्पताल में मृत्यु हो जाती है तो वह मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करेगा। यदि किसी की मृत्यु बाहर हो जाती है, तो उस व्यक्ति की देखभाल करने वाला डॉक्टर या चिकित्सक मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करेगा। इसके तहत रजिस्ट्रार को मुफ्त में जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करना होगा। सात दिन के अंदर प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। वहीं, अगर किसी को रजिस्ट्रार की कार्यप्रणाली से कोई शिकायत है तो उसे 30 दिन के भीतर अपील करनी होगी। रजिस्ट्रार को 90 दिन के अंदर अपना जवाब देना होगा। 

 

 

NRC बेक डोर से लाया जा रहा है-असदुद्दीन ओवैसी
इस बिल पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि केंद्र सरकार पिछले दरवाजे से एनआरसी ला रही है। आपको बता दें कि नित्यानंद राय ने 26 जुलाई को जन्म और मृत्यु पंजीकरण (Amendment) विधेयक 2023 पेश किया था।