सर्विस चार्ज को लेकर निर्देश जारी, अब रेस्टोरेंट-होटलर्स जबरन (Forcibly) नहीं ले सकते सर्विस चार्ज, होगी कार्रवाई

अक्सर जब रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद बिल आता है तो उसमें कई तरह के चार्ज लगते हैं। इसमें सर्विस चार्ज भी शामिल है। ग्राहकों से लिया गया यह सर्विस चार्ज पूरी तरह से गलत है।
 
सर्विस चार्ज गाइडलाइंस: रेस्टोरेंट में खाना खाने वालों के लिए एक अच्छी खबर है।  अब आपको जबरन लिए गए सर्विस चार्ज से मुक्ति मिल जाएगी। आमतौर पर जब रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद बिल आता है तो उसमें कई तरह के चार्ज लगते हैं। इसमें सर्विस चार्ज भी शामिल है। ग्राहकों से लिया गया यह सर्विस चार्ज पूरी तरह गलत है। इसको लेकर पिछले कई दिनों से बहस छिड़ी हुई थी। अब इस मामले पर फैसला आ गया है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने सोमवार को फैसला सुनाया कि होटल और रेस्तरां भोजन बिलों पर कोई स्वचालित या डिफ़ॉल्ट सेवा शुल्क नहीं लगा सकते हैं।

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खाने के बिल में भी नहीं जोड़ सकते
अथॉरिटी ने निर्देश जारी कर कहा है कि इसे फूड बिल में नहीं जोड़ा जा सकता है। अगर कोई होटल इसे खाने के बिल में जोड़ने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

 

जारी हुए दिशा-निर्देश
आपको बता दें कि बढ़ती शिकायतों के बीच सीसीपीए ने अनुचित व्यापार गतिविधियों और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि कोई भी होटल या रेस्टोरेंट ग्राहकों को सर्विस चार्ज देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। ग्राहक चाहे तो सेवा शुल्क का भुगतान कर सकता है। यह पूरी तरह से स्वैच्छिक, वैकल्पिक और उपभोक्ता के विवेक पर होगा।

 

अब दबाव नहीं डाल पाएंगे
बिल में ऑटोमैटिक सर्विस चार्ज को लेकर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने होटल, रेस्टोरेंट पर बैन लगा दिया है। होटल, रेस्टोरेंट ग्राहकों को आज से सर्विस चार्ज देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। यह एक स्वैच्छिक विकल्प है। इसे लेना जरूरी नहीं है।

ग्राहक अब जबरन (Forcible) सर्विस चार्ज लेने की शिकायत कर सकते हैं
गाइडलाइन में कहा गया है, "सेवा शुल्क संग्रह के आधार पर सेवाओं के प्रवेश या प्रावधान पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा।" सीसीपीए (CCPA) ने कहा कि यदि कोई होटल/रेस्तरां ग्राहकों से सेवा शुल्क वसूलता है तो वह राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 पर शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके अलावा ग्राहक उपभोक्ता आयोग में ई-दखिल शिकायत भी दर्ज करा सकता है। ग्राहक जिला कलेक्टर के पास भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और जांच के बाद डीसी मामले को आगे की कार्रवाई के लिए सीसीपीए (CCPA) को भेज सकते हैं।